डेली संवाद, नई दिल्ली। Fastag New Rules: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले वाहनों को बड़ी राहत दी है, जो आज शनिवार यानि 15 नवंबर से लागू होगी।
नहीं लिया जाएगा दोगुना टोल
बता दे कि नए नियमों के मुताबिक अब बिना फास्टैग (Fastag) वाले वाहन टोल प्लाजा पर डिजिटल भुगतान कर सकेंगे और उनसे दोगुना टोल शुल्क नहीं लिया जाएगा। वाहनों को निर्धारित टोल दर से केवल 25% अधिक भुगतान करके आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी।

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वैध फास्टैग का उपयोग करके 100 रुपये टोल का भुगतान करने वाले वाहन से नकद भुगतान के लिए 200 रुपये और यूपीआई के माध्यम से भुगतान के लिए 125 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। 15 नवंबर 2025 से प्रभावी नियमों के तहत, फास्टैग गुम होने या बैलेंस कम होने पर दोगुना टोल शुल्क नहीं लिया जाएगा।

यूपीआई या किसी अन्य डिजिटल माध्यम से भुगतान करने वाले वाहन चालकों से टोल शुल्क का केवल 1.25 गुना ही लिया जाएगा। 15 नवंबर 2025 से प्रभावी नए नियमों के अनुसार, फास्टैग न होने या उसमें अपर्याप्त बैलेंस होने पर अब दोगुना टोल शुल्क नहीं लिया जाएगा।






