Fastag New Rules: आज से बदल जाएंगे FASTag के नियम, वाहन चालकों को मिलेगी बड़ी राहत

नए नियमों के मुताबिक अब बिना फास्टैग (Fastag) वाले वाहन टोल प्लाजा पर डिजिटल भुगतान कर सकेंगे और उनसे दोगुना टोल शुल्क नहीं लिया जाएगा। वाहनों को निर्धारित टोल दर से केवल 25% अधिक भुगतान करके आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी

Muskaan Dogra
2 Min Read
Fastag New Rules
Punjab Government
Highlights
  • आज से लागू हुए FASTag के नए नियम
  • नहीं लिया जाएगा दोगुना टोल शुल्क
  • टोल शुल्क का केवल 1.25 गुना ही लिया जाएगा
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डेली संवाद, नई दिल्ली। Fastag New Rules: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले वाहनों को बड़ी राहत दी है, जो आज शनिवार यानि 15 नवंबर से लागू होगी।

नहीं लिया जाएगा दोगुना टोल

बता दे कि नए नियमों के मुताबिक अब बिना फास्टैग (Fastag) वाले वाहन टोल प्लाजा पर डिजिटल भुगतान कर सकेंगे और उनसे दोगुना टोल शुल्क नहीं लिया जाएगा। वाहनों को निर्धारित टोल दर से केवल 25% अधिक भुगतान करके आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी।

Fastag Toll Plaza
Fastag Toll Plaza

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वैध फास्टैग का उपयोग करके 100 रुपये टोल का भुगतान करने वाले वाहन से नकद भुगतान के लिए 200 रुपये और यूपीआई के माध्यम से भुगतान के लिए 125 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। 15 नवंबर 2025 से प्रभावी नियमों के तहत, फास्टैग गुम होने या बैलेंस कम होने पर दोगुना टोल शुल्क नहीं लिया जाएगा।

Fastag Toll Plaza
Fastag Toll Plaza

यूपीआई या किसी अन्य डिजिटल माध्यम से भुगतान करने वाले वाहन चालकों से टोल शुल्क का केवल 1.25 गुना ही लिया जाएगा। 15 नवंबर 2025 से प्रभावी नए नियमों के अनुसार, फास्टैग न होने या उसमें अपर्याप्त बैलेंस होने पर अब दोगुना टोल शुल्क नहीं लिया जाएगा।

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मुस्कान डोगरा, डेली संवाद ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वे क्राइम, राजनीति और लोकल खबरों पर दमदार पकड़ रखते हैं। वह 4 सालों से अधिक समय से Daily Samvad (Digital) में पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पत्रकारिता करियर की शुरुआत डेली संवाद से की। उन्होंने हरियाणा के महर्षि दयानंद युनिवर्सिटी से मास कॉम्यूनिकेशन की डिग्री हासिल की है।
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