डेली संवाद, चंडीगढ़/अमृतसर। Punjab: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के तहत पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने की चल रही मुहिम के दौरान, अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने पाँच व्यक्तियों को 1.01 किलोग्राम हेरोइन और छह आधुनिक पिस्तौलों सहित गिरफ्तार करके पाकिस्तान से जुड़े हथियार एवं नार्को नेटवर्क का पर्दाफाश किया है।
नेटवर्क का पर्दाफाश किया
यह जानकारी आज यहां पंजाब (Punjab) के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान अकाश मसीह और प्रिंस दोनों निवासी पंडोरी गांव, अमृतसर ग्रामीण; करनबीर सिंह उर्फ करन निवासी चौगांवां गांव, अमृतसर ग्रामीण; सुखविंदर सिंह निवासी हेतमपुरा गांव, अमृतसर ग्रामीण; और गुरभेज सिंह उर्फ भेजा निवासी लाहियां गांव, तरनतारन के रूप में हुई है।

बरामद किये गये पिस्तौलों में पाँच .30 बोर पिस्तौल और एक 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल शामिल है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्राथमिक जांच में पता चला है कि गिरफ्तार किये गये आरोपी पंजाब में अवैध हथियार और नशीले पदार्थ प्राप्त करने और उनकी डिलीवरी करने के लिए सोशल मीडिया ऐप्लिकेशनों के जरिए पाकिस्तान-आधारित संचालकों से तालमेल कर रहे थे।
सीमा के नज़दीक बसे गांवों से संबंध रखते
उन्होंने कहा कि सभी आरोपी अंतरराष्ट्रीय सीमा के नज़दीक बसे गांवों से संबंध रखते हैं और अपने संचालकों के निर्देशों पर अवैध खेपें प्राप्त करते थे। डीजीपी ने कहा कि इस मामले में शामिल संचालकों की पहचान करने और पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए आगे की जांच जारी है।

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इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए अमृतसर के पुलिस कमिश्नर (सीपी) गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि छेहरटा के पास एक योजनाबद्ध नाकाबंदी के दौरान पुलिस टीमों ने आरोपी अकाश मसीह और प्रिंस को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से एक .30 बोर पिस्तौल और एक ग्लॉक 9 एमएम पिस्तौल बरामद की।
उन्होंने बताया कि मामले की पड़ताल के दौरान तकनीकी सुरागों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने करनबीर सिंह और सुखविंदर सिंह को तीन .30 बोर पिस्तौलों और 1 किलो 10 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया।
अपराधी तत्वों को सप्लाई करते थे
आगे बताया कि मुलजम करनबीर सिंह उर्फ करन के खुलासे पर पुलिस ने गुरभेज सिंह उर्फ भेजा को एक .30 बोर पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया। सीपी ने बताया कि गिरफ्तार किये गये व्यक्ति अवैध हथियारों की खेप प्राप्त करने के बाद इन खेपों को क्षेत्र के अपराधी तत्वों को सप्लाई करते थे।

इस संबंध में, FIR नंबर 223 दिनांक 06.11.2025 को थाना छेहरटा, अमृतसर में आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत तथा एफआईआर नंबर 239 दिनांक 12.11.2025 को थाना छावनी, अमृतसर में आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी), 25 और एनडीपीएस एक्ट की धारा 21-सी एवं 29 के तहत दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं।







