डेली संवाद, मोहाली। Punjab: नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोहाली में जिन लोगों ने घरों के सामने ग्रीन बेल्ट, मार्केट्स, फुटपाथ व अन्य जगह पर एनक्रोचमेंट (अवैध कब्जे) किए हुए हैं, उन्हें अब तीन दिन में यह हटाने होंगे।
यह ऑर्डर नगर निगम के कमिश्नर मोहाली की तरफ से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर जारी किए गए हैं।कमिश्नर ने ऑर्डर में साफ किया है कि एनक्रोचमेंट हटाने में किसी तरह का कोई नुकसान होता है, तो उसकी रिकवरी संबंधित लोगों से की जाएगी। इस नोटिस को आखिरी चेतावनी नोटिस समझा जाए।

नगर निगम की तरफ से जो नोटिस जारी
नगर निगम मोहाली (Mohali Municipal Corporation) ने सभी लोगों, संस्थानों और मार्केटों को बता दिया है कि अगर किसी ने ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ या किसी सरकारी जगह पर कब्जा किया है, तो वे इसे नोटिस जारी होने के 3 दिनों के अंदर खुद हटाएं।
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दिन बाद अगर कहीं भी अवैध कब्जा मिला, तो गमाडा, नगर निगम, पुलिस और अन्य विभागों की संयुक्त टीम कार्रवाई करेगी। अतिक्रमण हटाने में होने वाला कोई भी नुकसान या खर्च उसी व्यक्ति/संस्था से वसूला जाएगा जिसने कब्जा किया है। यह अंतिम नोटिस है। इसके बाद किसी को भी अलग से नोटिस नहीं दिया जाएगा। इसके बाद निगम द्वारा एक्शन किया जाएगा।

सालों से हाईकोर्ट में चल रहा है केस
मोहाली शहर का एरिया अब काफी बढ़ चुका है। इसमें अब एरोसिटी, आईटी सिटी तक का एरिया शामिल हो गया है। नगर निगम की कोशिश यही है कि शहर को अवैध कब्जों से मुक्त किया जाए। पहले भी अवैध कब्जों से जुड़ा मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच चुका है। इसके बाद फेज-1 और 11 से कब्जे हटाए गए थे।






