Punjab News: पंजाब में हथियार के शौकीनों के लिए बड़ी खबर, जारी हुए सख्त आदेश

Muskaan Dogra
1 Min Read
Punjab Government
WhatsApp Group Join Now
WhatsApp Channel Join Now

डेली संवाद, बठिंडा। Punjab News: पंजाब में हथियारों के शौकीनों के लिए लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि पंजाब में हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी गई है।

मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब के जिला बठिंडा (Bathinda) की ए.डी.सी. पूनम सिंह ने जिले में हथियार लेकर चलने पर रोक लगा दी है बता दे कि ये फैसला जिला परिषद सिमित के चुनावों को देखते हुए लिया है।

यह भी पढ़ें: जालंधर के अरमान अस्पताल के डाक्टरों पर महिला ने लगाया गंभीर आरोप, AAP नेता से शिकायत

ए.डी.सी. पूनम सिंह ने 14 दिसंबर को होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों के मद्देनजर जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट, 2023 की धारा 163 के तहत जिले में हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी है।

न्होंने कहा कि ये आदेश सेना के जवानों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों पर लागू नहीं होंगे, लेकिन चुनाव में उम्मीदवारों के सुरक्षाकर्मी मतदान केंद्रों में हथियार नहीं ले जा सकेंगे।

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=1ZQiYQxrxQw&t=50s[/embedyt]














Share This Article
Follow:
मुस्कान डोगरा, डेली संवाद ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वे क्राइम, राजनीति और लोकल खबरों पर दमदार पकड़ रखते हैं। वह 4 सालों से अधिक समय से Daily Samvad (Digital) में पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पत्रकारिता करियर की शुरुआत डेली संवाद से की। उन्होंने हरियाणा के महर्षि दयानंद युनिवर्सिटी से मास कॉम्यूनिकेशन की डिग्री हासिल की है।
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *