Punjab News: पंजाब में हथियार के शौकीनों के लिए बड़ी खबर, जारी हुए सख्त आदेश

Muskan Dogra
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डेली संवाद, बठिंडा। Punjab News: पंजाब में हथियारों के शौकीनों के लिए लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि पंजाब में हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी गई है।

मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब के जिला बठिंडा (Bathinda) की ए.डी.सी. पूनम सिंह ने जिले में हथियार लेकर चलने पर रोक लगा दी है बता दे कि ये फैसला जिला परिषद सिमित के चुनावों को देखते हुए लिया है।

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ए.डी.सी. पूनम सिंह ने 14 दिसंबर को होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों के मद्देनजर जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट, 2023 की धारा 163 के तहत जिले में हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी है।

न्होंने कहा कि ये आदेश सेना के जवानों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों पर लागू नहीं होंगे, लेकिन चुनाव में उम्मीदवारों के सुरक्षाकर्मी मतदान केंद्रों में हथियार नहीं ले जा सकेंगे।















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