डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: Sarab HealthCare Illegal Building- जालंधर नगर निगम (Jalandhar Municipal Corporation) द्वारा नोटिस जारी करने के बाद भी डिफैंस कालोनी (Defence Colony) की मोड पर बने सरब हेल्थकेयर (Sarab HealthCare) अस्पताल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि नक्शा पास करने के बाद उसके ज्यादा इमारत बनाई गई है। इसकी शिकायत नगर निगम के कमिश्नर संदीप ऋषि (Sandeep Rishi IAS) और मुख्यमंत्री दफ्तर में भी हुई है।
जालंधर (Jalandhar) में नगर निगम (Municipal Corporation) द्वारा नक्शा पास करने के बाद अवैध रूप से इमारत का हिस्सा बनाया गया। डिफैंस कालोनी में गढ़ा रोड स्थित एक अस्पताल में पार्किंग एरिया को कवर कर लिया गया। कथित अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत के आधार पर नगर निगम के बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने इसे नोटिस भी भेजा, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

सरब हेल्थ केयर ने किया अवैध निर्माण
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरब हेल्थ केयर के संचालक सरबजीत सिंह द्वारा गढ़ा रोड स्थित भवन में स्वीकृत नक्शे के अनुसार सामने पार्किंग के लिए छोड़ी गई जगह को कवर कर वहां निर्माण कर दिया गया। यह निर्माण न केवल स्वीकृत नक्शे के विपरीत है, बल्कि बिल्डिंग बायलाज का भी स्पष्ट उल्लंघन करता है। निगम अधिकारियों का कहना है कि यह निर्माण “नॉन-कम्पाउंडेबल” यानी गैर-हस्ताक्षर योग्य श्रेणी में आता है, जिसे बाद में नियमित नहीं किया जा सकता।
आरटीआई एक्टिविस्ट रवि छाबड़ा ने नगर निगम कार्यालय में इस शिकायत की। इसके बाद इंस्पैक्टर की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित इमारत मालिक को नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि नोटिस प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर पार्किंग एरिया में किए गए अवैध निर्माण को स्वयं ध्वस्त किया जाए और भवन को स्वीकृत निर्माण योजना के अनुरूप लाया जाए। निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर नियमों का पालन नहीं किया गया, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम ने भेजा नोटिस
नगर निगम द्वारा जारी नोटिस में पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 की धारा 269(1) तथा भवन उपनियम 2018 के नियम 3.14.7 का हवाला दिया गया है। इन प्रावधानों के तहत नगर निगम को अवैध निर्माण को सील करने या ध्वस्त करने का अधिकार प्राप्त है। साथ ही, यदि निगम स्वयं कार्रवाई करता है, तो अवैध निर्माण हटाने या तोड़फोड़ पर आने वाला पूरा खर्च संबंधित व्यक्ति से वसूल किया जाएगा।
यह भी पढ़ें: जालंधर के अरमान अस्पताल के डाक्टरों पर महिला ने लगाया गंभीर आरोप, AAP नेता से शिकायत
इस मामले में शिकायतकर्ता रवि छावड़ा ने कहा कि शिकायत के बाद भी इस अस्पताल पर कोई कार्ऱवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इमारत में पार्किंग के लिए छोड़ी गई जगह को अवैध रूप से कवर कर लिया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि ऐसे अवैध निर्माण से न केवल ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या बढ़ती है, बल्कि आसपास के लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मांग की है कि निगम नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति भवन उपनियमों की अनदेखी करने का साहस न कर सके।
शहर में बढ़ गए अवैध निर्माण
नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि शहर में लगातार मिल रही अवैध निर्माण की शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है। निगम की टीमें समय-समय पर निरीक्षण कर रही हैं और जहां भी स्वीकृत नक्शे से हटकर निर्माण पाया जा रहा है, वहां नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार, पार्किंग एरिया को कवर करना एक गंभीर उल्लंघन है, क्योंकि इससे सड़क पर वाहनों की संख्या बढ़ती है और आम जनता को असुविधा होती है।

डिफेंस कालोनी के लोगों ने भी इसकी शिकायत की। डिफेंस कालोनी के लोगों के मुताबिक सरब हेल्थ केयर अस्पताल और इसके साथ लगती एक और कामर्शियल इमारत के मालिक ने अवैध रूप से निर्माण किया है। जिससे परेशानी पैदा हो गई है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि गढ़ा रोड जैसे व्यस्त इलाके में पार्किंग की पहले ही कमी है। ऐसे में यदि भवनों के सामने छोड़ी गई पार्किंग जगह को भी अवैध निर्माण से घेर लिया जाएगा, तो यातायात व्यवस्था और अधिक प्रभावित होगी।
कालोनी के लोगों ने कार्रवाई की मांग की
डिफेंस कालोनी के लोगों ने नगर निगम से अपील की है कि इस मामले में निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल, सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि संबंधित इमारत मालिक तय समय सीमा में स्वयं अवैध निर्माण हटाता है या नहीं। यदि ऐसा नहीं होता, तो नगर निगम द्वारा सीलिंग या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। यह मामला एक बार फिर शहर में अवैध निर्माण और भवन उपनियमों के पालन को लेकर चल रही बहस को सामने लाता है।






