डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब के सनौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि विधायक को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
मिली जानकारी के मुताबिक आप विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा (Harmeet Singh Pathanmajra) को हाई कोर्ट ने झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। दरअसल पठानमाजरा ने उन्हें भगोड़ा घोषित और उनके खिलाफ कोई और कार्रवाई करने के आदेशों को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।

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इस याचिका को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। बता दे कि पठानमाजरा के खिलाफ बलात्कार और धोखाधड़ी के एक मामले में 1 सितंबर को FIR दर्ज की गई थी। निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद जब वह अदालत में पेश नहीं हुए तो 20 दिसंबर को उन्हें इस मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया गया।
इसके बाद पठानमाजरा ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए तर्क दिया था कि स्थापित कानून के तहत, पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के बाद गिरफ्तारी वारंट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं और और कानून के तहत, किसी आरोपी को भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया तब तक शुरू नहीं की जाती जब तक कि जांच पूरी न हो जाए और चालान दाखिल न हो जाए।

जांच पूरी नहीं
उनके मामले में ना तो अभी तक जांच पूरी हुई है और ना ही चालान पेश किया गया है लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है जिसके चलते उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन अब अदलात ने उसको रद्द कर दिया है।









