Punjab News: पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल चुनाव की घोषणा, 157 प्रत्याशी मैदान में, पढ़ें कब होगा मतदान

बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में बहुप्रतीक्षित चुनाव इस वर्ष मार्च माह में आयोजित किए जाएंगे।17 मार्च को चंडीगढ़ में तथा 18 मार्च को पंजाब और हरियाणा में मतदान कराया जाएगा।

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Highlights
  • बार काउंसिल चुनाव की घोषणा
  • उम्मीदवारों की फाइनल सूची जारी
  • 157 प्रत्याशी मैदान में
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डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में बहुप्रतीक्षित चुनाव इस वर्ष मार्च माह में आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के अनुसार 17 मार्च को चंडीगढ़ (Chandigarh)  में तथा 18 मार्च को पंजाब (Punjab) और हरियाणा (Haryana) में मतदान कराया जाएगा। काउंसिल की ओर से चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है।

यह सूची बार काउंसिल ऑफ पंजाब (Punjab) एंड हरियाणा (Haryana) चुनाव नियम 1968 के नियम 12(क) के तहत जारी की गई है।गौरतलब है कि बार काउंसिल के चुनाव सामान्यतः हर पांच वर्ष बाद होते हैं, लेकिन इस बार यह चुनाव आठ वर्ष बाद आयोजित किए जा रहे हैं। वर्ष 2023 में कुछ कारणों से चुनाव नहीं हो पाए थे, जिसके चलते प्रक्रिया में देरी हुई।

Punjab And Haryana High Court
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दो श्रेणियों में विभाजित किया

जारी सूची के अनुसार कुल 157 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इन्हें दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी में 129 उम्मीदवार शामिल हैं, जिनकी नामांकन तिथियां वर्ष 1968 से 2015 के बीच की हैं। इनमें कई वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल हैं, जैसे अमरीक सिंह कालरा, सुखदीप सिंह भिंडर (बठिंडा), नरिंदर सिंह (जालंधर) और राकेश गुप्ता (पटियाला)। इस श्रेणी में महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं।

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दूसरी श्रेणी में 28 उम्मीदवार हैं, जिनकी प्रैक्टिस अवधि 10 वर्ष से कम है और जिनकी एनरोलमेंट तिथियां 2016 से 2025 के बीच की हैं। इनमें अधिकतर युवा अधिवक्ता शामिल हैं, जैसे दीपिका खन्ना, रणजीत सिंह और ज्योत्सना। चुनाव में कुल 25 सदस्यों का चयन किया जाएगा।

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इन नियमों का पालन करना होगा

मतदान सिंगल ट्रांसफरेबल प्रेफरेंस वोट (एसटीवी) प्रणाली के तहत होगा। मतदाता को बैलेट पेपर पर अपनी पहली पसंद के उम्मीदवार के सामने ‘1’ अंकित करना अनिवार्य होगा। इसके बाद वह अपनी दूसरी, तीसरी और अन्य पसंद के अनुसार ‘2’, ‘3’, ‘4’ आदि अंक लगा सकते हैं। अंक सामान्य (1, 2, 3), रोमन (I, II, III) या अंग्रेजी शब्दों (ONE, TWO, THREE) में लिखे जा सकते हैं, बशर्ते मत स्पष्ट हो।

यदि पहली पसंद अंकित नहीं की गई, एक से अधिक उम्मीदवारों के सामने ‘1’ लिखा गया या कोई पहचान चिह्न लगाया गया, तो मत अमान्य माना जाएगा। मतदान के समय मूल पहचान पत्र जैसे बार काउंसिल आईडी, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट (फोटो सहित), वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। फोटोकॉपी मान्य नहीं होगी।



















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मानसी जायसवाल, डेली संवाद ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं। वे लोकल खबरों पर दमदार पकड़ रखते हैं। वह 5 सालों से अधिक समय से Daily Samvad (Digital) में पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पत्रकारिता करियर की शुरुआत डेली संवाद से की। उन्होंने पंजाब के जालंधर के खालसा कालेज से एमए की डिग्री हासिल की है।
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