डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने पंजाब में खनन पर एक बड़ी कार्रवाई की है। न्यायाधिकरण ने पंजाब के सभी 85 स्थलों पर खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। एनजीटी की यह कार्रवाई गाहलड़ी गांव की पंचायत द्वारा दायर शिकायत पर की गई है।
गुरदासपुर जिले के गाहलड़ी गांव की पंचायत द्वारा दायर याचिका के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने राज्य भर में फैले सभी 85 स्थलों पर खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन स्थानों की पहचान पंजाब जल संसाधन विभाग द्वारा पिछले वर्ष की गई थी। यह प्रतिबंध अगले आदेश तक लागू रहेगा।

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बता दे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) एक वैधानिक न्यायिक निकाय है, जो पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करती है। पंजाब सरकार ने हाल ही में इन स्थलों से नदी के जल की निकासी और गाद निकालने के लिए निविदाएं जारी की हैं।
पंचायत ने दायर की थी याचिका
गाहलड़ी की पंचायत ने एक याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि जिस जगह पर इस तरह से माइनिंग की जाती है, वहां पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है। अगर पानी नहीं रुका तो यह उनके खेतों और गांवों में घुस जाता है, जिससे खतरा की स्थिति बन जाती है।
पंजाब सरकार के पॉल्यूशन बोर्ड के वकील ने सभी हालात पर बात की, लेकिन अभी के लिए कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक इन 85 माइनिंग साइट्स पर, जिन पर बैन लगाया गया है, वहां काम नहीं होगा।










