New Excise Policy: नई एक्साइज पॉलिसी लागू, होटलों में अब 24 घंटे मिलेगी शराब, देर रात सेवा और मिनी बार की मंजूरी

होटलों के कमरों में अब मिनी बार की सुविधा भी दी जा सकती है। नई पॉलिसी में बार के समय को भी अपडेट किया गया है। अब बार सुबह 11 बजे से रात 1 बजे तक खुला रहेगा, लेकिन रात 12 बजे के बाद कोई ऑर्डर नहीं लिया जाएगा।

Muskaan Dogra
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Chandigarh New Excise Policy
Punjab Government
Highlights
  • A होटलों में मिलेगी 24 घंटे शराब
  • देर रात सेवा 8 लाख में, ऑर्डर रात 2 बजे तक
  • एक्स्ट्रा बार और माइक्रो-ब्रुअरी की अनुमति
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⏱️ 3 मिनट पढ़ने का समय|📝 371 शब्द|📅 11 Mar 2026

डेली संवाद, चंडीगढ़। New Excise Policy: चंडीगढ़ (Chandigarh) प्रशासन ने 2026-27 के लिए नई एक्साइज पॉलिसी लागू की है। इसके तहत A कैटेगरी के होटलों में अब 24 घंटे शराब उपलब्ध कराई जा सकेगी। B और C कैटेगरी के होटलों को भी यह सुविधा लेने के लिए 30 लाख रुपए की वार्षिक लाइसेंस फीस चुकानी होगी।

इन होटलों के कमरों में अब मिनी बार की सुविधा भी दी जा सकती है। नई पॉलिसी में बार के समय को भी अपडेट किया गया है। अब बार सुबह 11 बजे से रात 1 बजे तक खुला रहेगा, लेकिन रात 12 बजे के बाद कोई ऑर्डर नहीं लिया जाएगा।

अंतिम ऑर्डर रात 2 बजे तक लिया जाएगा

वहीं अगर कोई क्लब, बार या रेस्टोरेंट देर रात तक शराब परोसना चाहता है, तो वह 8 लाख रुपए अतिरिक्त देकर रात 3 बजे तक सेवा जारी रख सकता है। अंतिम ऑर्डर रात 2 बजे तक लिया जाएगा। पॉलिसी के अनुसार, लाइसेंसधारक अपने क्लब, रेस्टोरेंट या होटल में एक्स्ट्रा बार भी खोल सकते हैं।

Chandigarh New Excise Policy
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इसके लिए मूल लाइसेंस फीस का 75% अतिरिक्त देना होगा। किसी दूसरी जगह शराब परोसने के लिए 25% अतिरिक्त फीस देनी होगी। इस साल चंडीगढ़ के शराब ठेकों में पलसोरा का ठेका सबसे महंगा है, जिसका रिजर्व प्राइज 11.41 करोड़ रुपए तय किया गया है। वहीं, सेक्टर 41-C मार्केट का ठेका सबसे सस्ता है, जिसकी कीमत 1.93 करोड़ रुपए रखी गई है।

नई पॉलिसी के तहत होटल और रेस्टोरेंट संचालक अब एल-3, एल-4, एल-5, एल-3ए, एल-4ए, एल-10ए और एल-10एए फॉर्म के तहत बार लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि लाइसेंस तभी जारी होगा जब होटल या रेस्टोरेंट का संचालन वास्तव में शुरू हो जाएगा।

CCTV सर्विलेंस बढ़ाने का निर्देश

इसके अलावा, एल-3, एल-4 और एल-5 लाइसेंसधारक बार लाइसेंस मिलने के 15 दिन बाद माइक्रो-ब्रुअरी (बीयर बनाने वाले प्लांट) का लाइसेंस लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे। सुरक्षा के लिहाज से नई पॉलिसी में बार, पब, होटल और रेस्टोरेंट में एल्कोमीटर की सुविधा अनिवार्य कर दी गई है। इसके साथ ही शराब तस्करी पर नियंत्रण के लिए CCTV सर्विलेंस बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया है।

















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मुस्कान डोगरा, डेली संवाद ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वे क्राइम, राजनीति और लोकल खबरों पर दमदार पकड़ रखते हैं। वह 4 सालों से अधिक समय से Daily Samvad (Digital) में पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पत्रकारिता करियर की शुरुआत डेली संवाद से की। उन्होंने हरियाणा के महर्षि दयानंद युनिवर्सिटी से मास कॉम्यूनिकेशन की डिग्री हासिल की है।
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