डेली संवाद, चंडीगढ़/अमृतसर। Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने नाबालिग सहित छह आरोपियों को सात आधुनिक पिस्तौलों समेत गिरफ्तार कर सीमा पार से चल रहे एक हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। यह जानकारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने आज यहां दी।
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान अमृतसर के गांव बुरज के गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी (27), बटाला के सुंदर नगर के मनीष कुमार उर्फ जैरी (24), अमृतसर के गांव चूचकवाल के सरूप सिंह उर्फ रूप (27), अमृतसर (Amritsar) के गांव फतेहपुर राजपूता के चमकौर सिंह (20) और तरनतारन के भिखीविंड के वंश शर्मा (23) के रूप में हुई है।

विदेशी हैंडलर के संपर्क में थे
बरामद हथियारों में पांच 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल और दो .30 बोर पिस्तौल शामिल हैं। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी पुर्तगाल स्थित एक विदेशी हैंडलर के संपर्क में थे, जो ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से अवैध हथियारों की तस्करी में उनकी मदद करता था। उन्होंने कहा कि आरोपी इन हथियारों की खेप प्राप्त कर उन्हें आगे आपराधिक तत्वों तक पहुंचाते थे।
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डीजीपी ने कहा कि पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए आगे-पीछे के लिंक स्थापित करने हेतु और जांच की जा रही है।पुलिस कमिश्नर (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने योजनाबद्ध तरीके से एक नाबालिग समेत गुरप्रीत उर्फ गोपी को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से दो 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल बरामद किए।
9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल बरामद किए
आगे की पूछताछ के दौरान हुए खुलासे के आधार पर उसके साथियों मनीष उर्फ जैरी, सरूप उर्फ रूप और चमकौर सिंह को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से तीन और 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि बाद में आरोपी चमकौर सिंह द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर वंश शर्मा को भी दो .30 बोर पिस्तौलों सहित गिरफ्तार कर लिया गया।
सीपी ने बताया कि आरोपी मनीष उर्फ जैरी पिछले साल बटाला में पुलिस अधिकारियों पर हुई फायरिंग की घटना में शामिल था और फरार चल रहा था। इसी तरह आरोपी सरूप उर्फ रूप का भी आपराधिक रिकॉर्ड है और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और चोरी के कई मामले दर्ज हैं। इस संबंध में अमृतसर के पुलिस स्टेशन छावनी में शस्त्र अधिनियम की धारा 25(6), 25(7)(1) और 25(8) के तहत FIR नंबर 42 दिनांक 11-03-2026 को मामला दर्ज किया गया है।







