डेली संवाद, चंडीगढ़। New Excise Policy 2026-27: चंडीगढ़ (Chandigarh) में अब पेट्रोल पंपों, मॉल और बाजारों में शराब बेचने की अनुमति होगी। शराब की दुकानों को अब न केवल नकद बल्कि डिजिटल भुगतान (जैसे कार्ड और पीओएस मशीन) भी स्वीकार करने होंगे।
वहीं बड़े स्टोर आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने के बाद विदेशी शराब, वाइन और बीयर भी बेच सकेंगे। बार, होटल और रेस्तरां के लिए एल्को मीटर (अल्कोहल परीक्षण उपकरण) लगाना अनिवार्य होगा ताकि ग्राहक अपने शरीर में अल्कोहल का स्तर जांच सकें।
नई एल-2डी लाइसेंस श्रेणी शुरू
ये प्रावधान चंडीगढ़ (Chandigarh) की 2026-27 की नई आबकारी नीति में शामिल किए गए हैं, जिसे आज प्रशासक ने मंजूरी दे दी है। पेट्रोल पंपों और मॉल में एक नई एल-2डी लाइसेंस श्रेणी शुरू की गई है, जिसके तहत अनुमोदित वाणिज्यिक बाजारों, पेट्रोल पंपों और मॉल के भीतर स्थित कम से कम 300 वर्ग फुट के क्षेत्रफल वाली दुकानों में आयातित शराब और बीयर की खुदरा बिक्री की अनुमति होगी।
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अब चंडीगढ़ में पेट्रोल पंपों और डिपार्टमेंटल स्टोरों पर शराब बेची जाएगी। इसके लिए एकमात्र शर्त यह है कि दुकानों का वार्षिक जीएसटी रिटर्न 3 करोड़ रुपये का होना चाहिए। इसके अलावा, शराब की बिक्री रात 12 बजे तक होगी।
लाइसेंस के लिए आवेदन
नई नीति के तहत, होटल और रेस्तरां संचालक एल-3, एल-4, एल-5, एल-3ए, एल-4ए, एल-10ए और एल-10एए फॉर्म के तहत बार लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, लाइसेंस तभी जारी किया जाएगा जब होटल या रेस्तरां वास्तव में अपना संचालन शुरू कर देगा। एल-3, एल-4 और एल-5 लाइसेंस धारक अपना बार लाइसेंस प्राप्त करने के 15 दिन बाद माइक्रो-ब्रूअरी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे।







