डेली संवाद, चंडीगढ़। Anand Marriage Act: सिख समुदाय के लिए आनंद मैरिज एक्ट (Anand Marriage Act) को लेकर बड़ी खुशखबरी है। खबर है कि आनंद मैरिज एक्ट 1 जून से सिक्किम में लागू होने जा रहा है जिसके तहत सिख दंपति शादियां रजिस्डर्ट करवा सकेंगे।
1 जून से लागू
मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के निर्देशों के बाद, आनंद मैरिज एक्ट, जो सिख जोड़ों को एक विशेष कानूनी ढांचे के तहत अपने पारंपरिक विवाह (आनंद कारज) को पंजीकृत करने की अनुमति देता है, सिक्किम (Sikkim) में 1 जून से लागू हो जाएगा।
अभी तक पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम (Sikkim) में कई सिख जोड़े हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत अपने विवाह का पंजीकरण करा रहे हैं। आनंद कारज अधिनियम अब सिक्किम में सिख समुदाय के सदस्यों को पारंपरिक ‘आनंद कारज’ समारोह के तहत सीधे विवाह पंजीकृत करने की अनुमति देगा।
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दरअसल देश के सभी राज्यों में आनंद मैरिज एक्ट के तहत शादियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा था लेकिन सिक्किम ने इस संबंध में नियम नहीं बनाए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो भी सिक्किम सरकार ने इसे लागू नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार को दोबारा फटकार लगाई तो अब इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
