Punjab News: पंजाब सरकार की बड़ी कार्रवाई, इस अफसर को किया सस्पैंड, जाने वजह

डियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुई चर्चाओं और निर्णयों को विभागीय स्तर पर गोपनीय माना गया था। लेकिन आरोप है कि डॉ. भारती धवन ने बैठक में हुई चर्चाओं से जुड़ी जानकारियां एक निजी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान साझा कर दीं। इस पर विभाग ने कड़ा संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई की।

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Highlights
  • महिला अफसर ने टीवी चैनल पर दिया इंटरव्यू
  • मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना की जानकारी लीक की
  • स्वास्थ्य विभाग ने उठाया बड़ा कदम
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डेली संवाद, अमृतसर। Punjab News: मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर चंडीगढ़ में आयोजित एक उच्चस्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करना सिविल अस्पताल अमृतसर (Amritsar) की वरिष्ठ मेडिकल अधिकारी (SMO) डॉ. भारती धवन (SMO Dr Bharti Dhawan) को भारी पड़ गया। पंजाब (Punjab) सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इसे सेवा नियमों का उल्लंघन मानते हुए डॉ. धवन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इसी सप्ताह पंजाब (Punjab) में स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई थी। इस बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के सिविल सर्जन और वरिष्ठ मेडिकल अधिकारी शामिल हुए थे। बैठक का उद्देश्य मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, सरकारी और निजी अस्पतालों की भूमिका, लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं तथा प्रशासनिक दिशा-निर्देशों की समीक्षा करना था।

SMO Dr Bharti Dhawan
SMO Dr Bharti Dhawan

विभागीय स्तर पर गोपनीय माना

पंजाब (Punjab) स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुई चर्चाओं और निर्णयों को विभागीय स्तर पर गोपनीय माना गया था। लेकिन आरोप है कि डॉ. भारती धवन (SMO Dr Bharti Dhawan) ने बैठक में हुई चर्चाओं से जुड़ी जानकारियां एक निजी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान साझा कर दीं। इस पर विभाग ने कड़ा संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई की।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि बिना विभागीय अनुमति किसी भी आंतरिक बैठक, नीति निर्धारण या प्रशासनिक चर्चा की जानकारी मीडिया को देना सरकारी सेवा नियमों और आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रावधान है, ताकि विभागीय अनुशासन और गोपनीयता बनी रहे।

Big action by the government
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नियमों के तहत निलंबन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने डॉ. भारती धवन (सेवा नंबर 6632) को पंजाब सिविल सेवाएं (सजा एवं अपील) नियमावली, 1970 के नियम 4(1)(a) के तहत निलंबित किया है। निलंबन आदेश के अनुसार, डॉ. धवन को तत्काल प्रभाव से उनके पद से अलग कर दिया गया है।

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निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पंजाब, सेक्टर-34, चंडीगढ़ निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही उन्हें सरकारी नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिए जाने के आदेश भी जारी किए गए हैं।

CM Bhagwant Mann
CM Bhagwant Mann

विभागीय अनुशासन पर जोर

स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (CM Health Insurance Scheme Punjab) प्रदेश की एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील योजना है। इसके क्रियान्वयन से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी सार्वजनिक करने से पहले विभागीय अनुमति आवश्यक है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में इस तरह के मामलों में किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

डॉ. भारती धवन के निलंबन से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच हलचल मच गई है। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य विभागीय गोपनीयता और प्रशासनिक अनुशासन को सख्ती से लागू करना है।



















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