डेली संवाद, चंडीगढ़/अमृतसर। Punjab: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाई गई मुहिम के दौरान, अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल के तीन गुर्गों को सात आधुनिक पिस्तौलों समेत गिरफ्तार करके इस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है।
यह जानकारी आज यहां डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान रेशम सिंह उर्फ घुल्ला (30) निवासी गांव डलेरी, तरनतारन, सुमित उर्फ सचिन (28) निवासी गुमानपुरा, अमृतसर (Amritsar) और विशाल कुमार (22) निवासी भिखीविंड, तरनतारन के रूप में हुई है।

पाक स्थित तस्करों के सीधे संपर्क में थे
बरामद किए गए पिस्तौलों में तीन 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल, एक इटली का बना 9 एमएम बेरेटा, एक तुर्की का बना 9 एमएम जिगाना, एक तुर्की का बना 9 एमएम पीएक्स5 ग्लॉक और एक .30 बोर का पिस्तौल शामिल है।
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डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए मुलजिम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पाकिस्तान स्थित तस्करों के सीधे संपर्क में थे, जो ड्रोन के जरिए अवैध हथियारों की खेप भेजते थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार मुलजिम अपने हैंडलरों के निर्देशों पर इन अवैध हथियारों को आगे डिलीवर करते थे।

जांच जारी
डीजीपी ने बताया कि इस मामले के आगे-पीछे के संबंध स्थापित करने के लिए जांच जारी है। इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए कमिश्नर ऑफ पुलिस (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि विशेष और विश्वसनीय गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस टीमों ने एक सुनियोजित ऑपरेशन चलाया जिसमें आरोपी रेशम सिंह उर्फ घुल्ला को दो 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौलों समेत गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसके द्वारा बताए गए स्थान से तीन और पिस्तौल बरामद किए गए।
पिस्तौलों समेत गिरफ्तार किया
सीपी ने बताया कि आगे पूछताछ के दौरान, गिरफ्तार मुलजिम रेशम उर्फ घुल्ला ने अपने साथी सुमित उर्फ सचिन के बारे में जानकारी दी, जिसे कार्रवाई के दौरान दो पिस्तौलों समेत गिरफ्तार किया गया। उन्होंने आगे बताया कि जांच के दौरान मुलजिम विशाल कुमार को भी देर शाम गिरफ्तार कर लिया गया।
उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए मुलजिम एक ही हैंडलर के निर्देशों पर काम करते थे और मुलजिम रेशम हैंडलर के इशारे पर सरहद के नजदीक से खेपें प्राप्त करता था, जबकि सुमित उर्फ सचिन अपने कार बेचने/खरीदने के कारोबार की आड़ में इन खेपों को आगे डिलीवर करता था। इस संबंध में, FIR नंबर 18 दिनांक 01-02-2026 को अमृतसर के थाना छावनी में आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए), 6, 7 और 8 के तहत दर्ज की गई है।











