Punjab: असिस्टेंट टाउन प्लानर के खिलाफ वारंट जारी, जाने पूरा मामला

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⏱️ 2 मिनट पढ़ने का समय|📝 236 शब्द|📅 04 Feb 2026

डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab: पंजाब राज्य सूचना आयोग ने एक मामले की सुनवाई के दौरान म्यूंसिपल कॉर्पाेरेशन लुधियाना (Ludhiana) की बिल्डिंग ब्रांच जोन ‘डी’ के पी.आई.ओ. कम असिस्टेंट टाउन प्लानर के खिलाफ वारंट जारी किए हैं।

वारंट जारी किए

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य सूचना आयोग के आयुक्त हरप्रीत सिंह संधू ने बताया कि जसवीर सिंह, निवासी गुरु नानक नगर, गांव भोलापुर झब्बेवाल, जिला लुधियाना द्वारा दायर अपील केस नंबर: 6157 ऑफ 2023 में लुधियाना (Ludhiana) की बिल्डिंग ब्रांच जोन डी के PIO कम असिस्टेंट टाउन प्लानर कुलजीत सिंह मांगट के खिलाफ आयोग द्वारा 11 मार्च, 2025 को आयोग परिसर में पेश होने के वारंट जारी किए गए हैं।

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हरप्रीत सिंह संधू ने बताया कि कुलजीत सिंह मांगट इस मामले में अब तक हुई 4 सुनवाइयों के मौके पर आयोग की हिदायतों के बावजूद गैर-हाजिर रहे, जिस संबंध में आयोग द्वारा कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था।

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आदेश जारी

उन्होंने कहा कि अब इस मामले में आयोग द्वारा आर.टी.आई. एक्ट 2005 की धारा 18 (3) (ए) के तहत पुलिस आयुक्त, लुधियाना को आदेश जारी किया गया है कि वे कुलजीत सिंह मांगट, पी.आई.ओ. कम असिस्टेंट टाउन प्लानर को इन वारंट की प्रति तामील करवाएं और केस की अगली तारीख 11 मार्च, 2026 को आयोग के समक्ष पेश होने की हिदायत जारी करें।

















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मानसी जायसवाल, डेली संवाद ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं। वे लोकल खबरों पर दमदार पकड़ रखते हैं। वह 5 सालों से अधिक समय से Daily Samvad (Digital) में पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पत्रकारिता करियर की शुरुआत डेली संवाद से की। उन्होंने पंजाब के जालंधर के खालसा कालेज से एमए की डिग्री हासिल की है।
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