डेली संवाद, हरियाणा। Haryana News: हरियाणा सरकार ने मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जापानी इंसेफेलाइटिस जैसे रोगों की रोकथाम के लिए हरियाणा महामारी अधिनियम संशोधन 2024 को नोटिफ़ाई किया है।
नए नियमों के तहत सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों, क्लीनिकों एवं लैबोरेटरी को अब वेक्टर-बोर्न बीमारियों के प्रत्येक कन्फर्म केस की रिपोर्ट पता चलने के 24 घंटे के अंदर रोगी की पूरी जानकारी संबंधित सिविल सर्जन को देना अनिवार्य है।
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रियल टाईम मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेटर रिस्पॉन्स कन्फर्म की जानकारी को इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल पर भी अपडेट किया जाना चाहिए। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना व कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगे।









