डा. संजय शुक्ला पथिक
डेली संवाद, बलरामपुर (यूपी)
नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को विशेष सत्र न्यायाधीश पॉस्को ने 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी को 13000 रुपए अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पवन कुमार शुक्ला ने बताया कि थाना पचपेड़वा में 11 जुलाई 2017 को एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था।
मुकदमा के मुताबिक वह खेत में काम करने गया था घर में अकेला पाकर एक व्यक्ति पन्ना ने घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित किया। पुलिस ने दलित दलित उत्पीड़न लैंडिंग अपराध संरक्षण अधिनियम व छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया।
विवेचक ने प्रथम दृष्टया को दोषी मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने 6 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अपर विशेष सत्र न्यायाधीश पास को महेंद्रनाथ ने पन्ना को दहेज उत्पीड़न लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम छेड़छाड़ करने का दोषी मानते हुए 5 वर्ष के कारावास व 13000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनायी पूर्व न्यायाधीश ने अभी धन राशि के रूप में देने का आदेश दिया।
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