Punjab News: पंजाब में दो पहिया वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, हाई कोर्ट ने जारी किए आदेश

Muskan Dogra
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डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: बाइक सवारों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि पंजाब (Punjab), हरियाणा (Haryana) और चंडीगढ़ (Chandigarh) में अब 4 साल से अधिक उम्र के बाइक सवारों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।

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यह हेलमेट भी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए। आदेशों में कहा गया है कि केवल पगड़ी पहनने वाले सिख पुरुषों और महिलाओं को उच्च न्यायालय के आदेश से छूट दी जाएगी।

अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी

इस मामले में हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस से बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाली महिलाओं और बाइक पर पीछे बैठी सवारी के चालान का ब्योरा भी तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह आदेश 4 साल से अधिक उम्र के हर उस व्यक्ति पर लागू होगा जो दोपहिया वाहन चला रहा है, सवारी कर रहा है या ले जा रहा है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। यह आदेश सभी प्रकार की बाइकों पर लागू होगा।

पगड़ी पहनने वाले पर नहीं लागू होगा आदेश

अगर कोई सिख व्यक्ति बाइक चलाते या बैठते समय पगड़ी पहनता है तो उस पर यह आदेश लागू नहीं होगा। हाई कोर्ट ने साफ किया कि सिर्फ सिर पर हेलमेट पहनना ही काफी नहीं है, इसे सिर पर ठीक से बांधा जाना चाहिए ताकि पूरी सुरक्षा मिल सके।

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