Punjab News: पंजाब में बाल अधिकार सुरक्षा आयोग बच्ची को स्कूल से बाहर निकालने के मामले में करेगा सख्त कार्रवाई: अध्यक्ष

Daily Samvad
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Chairman Kanwardeep Singh

डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: विभिन्न न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफार्मों पर वायरल हो रही खबर, जिसमें दावा किया गया है कि दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल माहिलपुर के गेट से 4 साल की बच्ची को बाहर निकाला गया, को ध्यान में रखते हुए, पंजाब राज्य बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष श्री कंवरदीप सिंह (Kanwardeep Singh) द्वारा इस मामले पर सू-मोटो नोटिस (Notice) लिया गया है।

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पंजाब राज्य बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष श्री कंवरदीप सिंह ने बताया कि आयोग “द कमिशंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, 2005” की धारा 17 के तहत विधिक संस्था है, जिसके अनुसार यह आयोग बाल अधिकारों की रक्षा के हक में काम करता है।

उल्लंघना की जांच करेगा

आयोग को जे.जे. एक्ट 2015, पॉक्सो एक्ट 2012 और आर.टी.ई. एक्ट 2009 के तहत निगरानी करने का अधिकार है। आयोग के पास इस एक्ट की धारा 14 और सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत केस की सुनवाई के लिए सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं।

इस विशेष मामले में, आयोग ने दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल माहिलपुर के प्रिंसिपल और संबंधित स्टाफ को 12 दिसंबर 2024, सुबह 11:00 बजे आयोग के दफ्तर में उपस्थित होने के लिए आदेश जारी किया है। उन्हें मामले के तथ्यों और पूरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। आयोग इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बच्चे के अधिकारों की उल्लंघना की जांच करेगा।















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