डेली संवाद, चंडीगढ़
स्कूली अध्यापकों के तबादलों की प्रक्रिया को और तर्कसंगत और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से पंजाब मंत्रीमंडल ने आज ऑनलाइन तबादला नीति -2019 को परवानगी दी। जिसके अंतर्गत बदली करवाने के इच्छुक अध्यापकों को ऑनलाइन प्रणाली के द्वारा समान अवसर प्रदान करने को भी यकीनी बनाया जायेगा। यह तबादला नीति आने वाले 2019 -20 अकादमिक सैशन से लागू होगी।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने समूह विभागों को हिदायत की है कि मुलाजिमों के तबादलों के लिए कारगुज़ारी आधारित उचित समीक्षा नीति तैयार करें। अध्यापकों की तबादला नीति के घेरे में समूह टीचिंग काडर ई.टी.टी, एच.टी, सी.एच.टी, मास्टर, सी एंड वी, लैक्चरर, वोकेशनल मास्टर, प्रिंसीपल और मुख्याध्यापक शामिल हैं। जबकि रिटायरमेंट की उम्र के बाद सेवा वृद्धि पर चल रहे मुलाज़िम, मनिस्टीरियल काडर की पोस्टों, ब्लॉक अफ़सर, जि़ला अफ़सर, डायट प्रिंसीपल इस नीति के घेरे में नहीं आएंगे।
यह बनाया नियम
तबादला नीति के अनुसार पहले वाली शर्त कि किसी जोन/स्कूल में 7 साल की सेवा करने के उपरांत अध्यापक की लाजि़मी बदली की जायेगी, को हटाया जा सकता है। पहले वाली शर्त कि अध्यापक किसी स्टेशन पर तीन साल सेवा करने के उपरांत ही बदली के लिए अर्जी दे सकता है, को तबदील करके एक साल किया गया है। नव विवाहित महिला अध्यापकों, जिनका विवाह नियुक्ति के उपरांत हुआ है, इन तीन सालों में बदली के लिए एक बार विनती कर सकतीं हैं।
नई नीति के अनुसार कैंसर के मरीज़, डायलसिस करवा रहे मरीज़, 60 प्रतिशत से अधिक अपाहिज, हैपेटाईटस बी, हैपटाईटस सी, थैलेसीम्या, तलाकशुदा, अपाहिज बच्चों या मानसिक तौर पर अपाहिज बच्चों, जंगी विधवा, शहीद की विधवा, पति या पत्नी की मौत होने के कारण यदि घर बदलना पड़ता है और बच्चों की उम्र 15 साल से कम है या अध्यापक जिनके पति फ़ौज में हैं और उनकी तैनाती मुश्किल क्षेत्र में है, साल दौरान किसी भी समय बदली के लिए विनती कर सकते हैं। इस पर विभाग की तरफ से मेरिट के आधार पर विचार किया जायेगा।
कारगुज़ारी बुरी है तो किसी भी समय बदली
यदि किसी अध्यापक के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है या उसकी कारगुज़ारी बुरी है तो उसे प्रशासनिक आधार पर किसी भी समय बदला जा सकता है। अब तबादलों के दो दौर होंगे और पहले दौर के उपरांत खाली हुए पदों के विरुद्ध योग्य अध्यापक बदली के लिए विनती कर सकते हैं।
यदि किसी अध्यापक का रिश्तेदार जैसे कि पति, पत्नी, माता, पिता, भाई, बहन, सास, ससुर, साला, साली, बेटा या बेटी की तरफ से अपने रिश्तेदार की तैनाती वाले स्कूल के 15 किलोमीटर के घेरे में प्राईवेट स्कूल चलाया जा रहा है या इनमें से कोई निजी स्कूल चाहे मान्यता प्राप्त है या नहीं की प्रशासनिक समिति के मैंबर हैं तो उस अध्यापक की बदली उस निजी स्कूल के 15 किलोमीटर के घेरे से बाहर कर दी जायेगी।
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नई नीति के अनुसार यदि कोई अध्यापक अपनी बदली के लिए किसी भी स्त्रोत के द्वारा बाहरी प्रभाव का प्रयोग करेगा तो उसकी विनती पर विचार नहीं होगा और उसके खि़लाफ़ सेवा नियमों /कर्मचारी नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्धी उसकी सर्विस बुक में भी दर्ज किया जायेगा।
शिक्षकों को अंकों के आधार पर भी तबादला
नीति के अनुसार उन अध्यापकों को 20 अंक दिए जाएंगे जो जि़ला हैड क्वार्टर के शहर के म्युनिसिपल क्षेत्र में स्थित स्कूल से बाहर तबादला करवाएंगे। जि़ला हैड क्वार्टर के शहर के म्युनिसिपल क्षेत्र की हद के घेरे के 10 किलोमीटर और तहसील हैडक्वाटर के शहर /कस्बों में स्थित स्कूलों और म्युनिसिपल हद के घेरे के 5 किलोमीटर बीच वाले स्कूलों, राजमार्गों या राष्ट्रीय राजमार्गों (राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों से 250 मीटर के दायरे के अंदर स्थित स्कूलों सहित) पर स्कूलों से बाहर तबादला करवाने वालों को भी यह सुविधा मिलेगी।
जो अध्यापक नीति के अनुसार जोन 1,2,3 से जोन 4 और 5 के स्कूल में तबादले के लिए विनती करेंगे को 20 अंक दिए जाएंगे। थैलसीमिया, सिकल सैल्ल अनीमिया, हैपेटाईटस बी और सी से पीडि़त अध्यापकों को भी अंक दिए गए हैं। इसी तरह यदि पति या पत्नी में से कोई प्रांतीय /केंद्र सरकारी या सार्वजनिक अदारे में काम कर रहा है तो उनकी तैनाती में 15 किलोमीटर की दूरी हो तो सम्बन्धित अध्यापकों को भी अंक दिए गए हैं।
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