नाबालिगा से देह व्यापार करवाने औऱ रेप के आरोप में निलंबित विधायक दोषी करार, 6 अन्य को जेल

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Punjab Government
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⏱️ 2 मिनट पढ़ने का समय|📝 251 शब्द|📅 16 Dec 2018

पटना। नवादा के नाबालिग रेपकांड में एमपी-एमएलए कोर्ट की विशेष अदालत ने आरोपित राजद से निलंबित विधायक राजवल्लभ यादव को दोषी करार दिया है। इसके साथ ही सुलेखा देवी, राधा देवी, टुन्नी कुमारी, छोटी कुमारी उर्फ अमृता और संदीप सुमन को भी भारतीय दंड संहिता, देह व्यापार अधिनियम व अन्य धाराओं के तहत दोषी पाया।

विशेष कोर्ट ने अभियोजन गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश परशुराम सिंह यादव ने दोषी पाए गए सभी आरोपितों के सर्जा निर्धारण पर सुनवाई के लिए 21 दिसंबर को तारीख निर्धारित की है। विशेष कोर्ट ने राजवल्लभ यादव समेत सभी दोषियों को बेउर जेल भेज दिया।

बिहारशरीफ में वर्ष 2016 में दर्ज हुई थी प्राथमिकी

इस घटना के संबंध में बिहारशरीफ महिला थाने में 9 फरवरी 2016 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने राजवल्लभ यादव समेत छह आरोपितों पर आरोप पत्र दाखिल किया था। बिहारशरीफ सिविल कोर्ट के पॉस्को कोर्ट ने 6 सितबंर 2016 को आरोप का गठन किया था। इसके बाद सरकार द्वारा नियुक्त विशेष लोक अभियोजक ने अभियोजन की ओर से गवाही करायी।

सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर इस कांड को पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित किया गया। फिर सभी आरोपितों को बिहारशरीफ जेल से पटना के बेउर जेल भेज दिया गया। इसके बाद एमपी-एमलए कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। पटना हाईकोर्ट के एक आदेश पर प्रतिदिन सुनवाई चल रही थी।

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