अपराधिक छवि वाले नेताओं पर चुनाव आयोग का बड़ा शिकंजा, चुनाव लड़ने से पहले अब ये करना होगा, पढ़ें

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⏱️ 6 मिनट पढ़ने का समय|📝 740 शब्द|📅 31 Jan 2019

अपराधिक पृष्टभूमि वाले उम्मीदवार को अब देनी पड़ेगी अखबारों और टी.वी.चैनलों पर अपराधिक मामलों सम्बन्धी जानकारी-सी.ई.ओ पंजाब

डेली संवाद, चंडीगढ़
भारतीय चुनाव कमीशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार नामांकन पत्र के हिस्से फार्म नंबर 26 में संशोधन कर दी है। इस संशोधन के अनुसार अब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा चुनाव लडऩे के इच्छुक अपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र में अपने पूरे अपराधिक मामलों/ जिन मामलों में उनको अदालत की तरफ से सज़ा सुनाई जा चुकी है, सम्बन्धित फार्म 26 में पूरी जानकारी देनी पड़ेगी और साथ ही यह जानकारी अखबारों और टी.वी. चैनलों के द्वारा जनता को भी देनी पड़ेगी।

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब डा. एस. करुणा राजू ने बताया कि भारतीय चुनाव कमीशन की तरफ से यह फ़ैसला भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिविल रिट्ट पटीशन नं -784 ऑफ 2015 लोक प्रहरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और सिविल रिट्ट पटीशन नं 536 ऑफ 2011 पब्लिक इंट्रस्ट फाउंडेशन बनाम केंद्र सरकार और अदर्ज़ का निपटारा करते हुए सुनाए गए फ़ैसले की रौशनी में किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार भारतीय चुनाव कमीशन द्वारा फार्म 26 में संशोधन

उन्होंने बताया कि यदि कोई अपराधिक पृष्ठिभूमि वाला व्यक्ति चुनाव लडऩा चाहता है तो वह इस सम्बन्धी नामांकन पत्र फार्म में उपलब्ध करवाए गए फॉर्मेट सी-1 में अपराधिक पृष्ठिभूमि के अनुसार सुनवाई अधीन मामले या जिनमें सज़ा सुनाई जा चुकी है बारे पूरी जानकारी बोल्ड अक्षरों में देगा और साथ ही।

इस बाबत पूरी जानकारी जिस पार्टी के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ रहा है उसे भेजेगा, जिसको राजनैतिक पार्टी अपनी वैबसाईट पर प्रकाशित करेगी कि हमारे इस उम्मीदवार के खि़लाफ़ अपराधिक मामले दर्ज हैं या इन अपराधिक मामलों में इसको सज़ा सुनाई जा चुकी है।

सम्बन्धित राजनैतिक पार्टी और उम्मीदवार की तरफ से विभिन्न तौर पर उस क्षेत्र के बड़े अखबारों में तीन-तीन बार 12 फोन्ट साईज़ में और सही स्थान पर जानकारी लगाई जाये और इलैक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी तीन-तीन बार चलाई जाये जिससे जिस भावना के साथ यह फ़ैसला लिया गया है उसके साथ ही इसको लागू किया जा सके।

उसी महीने की 11 तारीख़ से 22 तारीख़ तक मुकम्मल

इस सम्बन्धी यह भी ख़्याल रखा जायेगा कि अगर नामांकन पत्र वापस लेने की तय तारीख़ किसी महीने की 10 तारीख़ है और वोट पडऩे का कार्य 24 तारीख़ को होना है तो अपराधी पृष्ठिभूमि सम्बन्धी जानकारी अखबारों में छपवाने की कार्यवाही उसी महीने की 11 तारीख़ से 22 तारीख़ तक मुकम्मल की जानी है और यह भी यकीनी बनाना है कि यह विभिन्न तारीख़ को किया जाये।

सी.ई.ओ. ने बताया कि जो उम्मीदवार नामांकन पत्र के फार्म 26 के कॉलम 5 और 6 के अनुसार अपराधी पृष्टभूमि वाले होंगे उनको रिटर्निंग ऑफि़सर फॉर्मेट सी-3 के अनुसार याद पत्र भी जारी करेंगे कि वह यह यकीनी बनाएं कि उनके अपराधी पृष्टभूमि सम्बन्धी बड़े स्तर पर प्रचार किया गया है जिस सम्बन्धी सम्बन्धित उम्मीदवार अपने चयन खर्चों से ही जि़ला चुनाव अधिकारी के पास अखबारों की कॉपियां जमा करवाएगा जिनमें यह जानकारी प्रकाशित करवाई गई है।

फार्म -26 कॉलम 6 ए के अनुसार सूचित करे

डा. राजू ने बताया कि अपराधी पृष्ठिभूमि वाले उम्मीदवार को सम्बन्धित रिटर्निंग ऑफि़सर के समक्ष यह घोषित करना पड़ेगा कि उसने अपनी पार्टी जिसके चुनाव निशान पर वह चुनाव लड़ रहा है, चाहे वह पार्टी रजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड अनरीकोगनाईजड़ पार्टी हो, को फार्म -26 कॉलम 6 ए के अनुसार सूचित कर दिया है।

रजिस्टर्ड पार्टी या रजिस्टर्ड अनरीकोगनाईजड़ पार्टी जिसने भी अपराधिक पृष्ठिभूमि वाले उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा है, यह भी यकीनी बनाऐगी कि अपनी वैबसाईट और इस सम्बन्धी पूरी जानकारी देने के साथ-साथ सम्बन्धित राज्य में उनके अपराधिक पृष्टभूमि सम्बन्धी बड़े स्तर पर प्रचार तीन बार अलग -अलग दिनों को अखबारों और टी.वी. द्वारा करेगी।

यह प्रचार सम्बन्धित पार्टियों की तरफ से फॉर्मेट सी-2 अनुसार किया जायेगा। यह भी यकीनी बनाऐगी कि यह कार्यवाही वोट पडऩे से 48 घंटे पहले किया जाये और इस सम्बन्धी रिपोर्ट तैयार करके सम्बन्धित राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को आचार संहिता मुकम्मल होने के 30 दिनों के अंदर पेश की जाये।

उन्होंने बताया कि अब चुनाव लड़ रहे हरेक उम्मीदवार को सरकारी रिहायश सम्बन्धी यदि कोई देनदारी है, उस सम्बन्धी जानकारी देने के लिए फार्म -26 के कॉलम 8 में पूरी जानकारी देनी होगी और उसे कोई अतिरिक्त हलफऩामा नहीं देना पड़ेगा।

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