एससी आयोग ने पंजाब की दलित महिला को दिलाई झूठी शिकायतों से निजात, पढ़ें मामला

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⏱️ 3 मिनट पढ़ने का समय|📝 309 शब्द|📅 11 Sep 2019

झूठी शिकायतें करने वालों के विरुद्ध एस.सी. आयोग के दख़ल के बाद मामला दर्ज

एससी आयोग ने पंजाब की दलित महिला को दिलाई झूठी शिकायतों से निजात, पढ़ें मामला

डेली संवाद, चंडीगढ़
कपूरथला जिले की निवासी एक दलित विधवा महिला को पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के दख़ल के बाद झूठी शिकायतों से निजात मिल गई है। इस सम्बन्धी जानकारी पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरपर्सन श्रीमती तेजिन्दर कौर ने दी।

उन्होंने बताया कि अंजू लूथरा पत्नी स्वर्गीय कृष्ण गोपाल निवासी गली नं.-01, प्रीत नगर, फग़वाड़ा ने लिखित शिकायत पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के पास की थी कि सतनामपुरा (कपूरथला) निवासी जोगिन्दरपाल, परमजीत कौर और डिपसी द्वारा उसके खि़लाफ़ झूठी शिकायत करके उसकी मान सम्मान को चोट पहुँचाने के साथ-साथ परेशान किया जा रहा था।

यह सभी शिकायतें पुलिस जांच में झूठी पाईं गई और जि़ला अटार्नी ने इस मामले में झूठी शिकायतें करने वालों के विरुद्ध एस.सी. एक्ट के अधीन मामला दर्ज करने की सिफ़ारिश की गई थी परंतु दो साल बीत जाने पर भी कपूरथला पुलिस द्वारा मामला दर्ज नहीं किया गया।

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता की शिकायत का निपटारा करने के लिए एस.सी आयोग के मैंबर ज्ञान चंद दीवाली को इस मामले की पड़ताल सौंपी गई जिसके बाद इस मामले में तीन एस.पी रैंक के अधिकारियों की सिट बना कर जांच मुकम्मल करवाई गई। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि अंजू लूथरा की शिकायत सही है जिस पर आयोग ने सम्बन्धित व्यक्तियों के खि़लाफ़ एस.सी. एक्ट के अधीन मामला दर्ज करने के आदेश जि़ला पुलिस कपूरथला को दे दिए।

जि़ला पुलिस कपूरथला द्वारा सतनामपुरा (कपूरथला) निवासी जोगिन्दरपाल, परमजीत कौर और डिपसी के विरुद्ध एस.सी. /एस.टी ( प्रीवेन्शन ऑफ ऐटरोसिटी) एक्ट की धारा 3(1)(9) और आई.पी.सी. की धारा 182 के अधीन मामला दर्ज कर लिया है।

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