डेली संवाद, चंडीगढ़। Admission Instructions: हरियाणा में शिक्षा विभाग ने सत्र 2024-25 के लिए पहली कक्षा में दाखिले को लेकर नए निर्देश जारी किए है। बच्चे को पहले कक्षा में दाखिला तभी मिलेगा जब बच्चा 6 साल का हो जाएगा।
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पहले साढ़े पांच साल की उम्र में बच्चे को दाखिला मिल जाता था। शिक्षा विभाग ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी निजी और सरकारी स्कूलों में निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
स्कूल शिक्षा निदेशालय की गाइडलाइन के मुताबिक, पहली कक्षा में दाखिले की उम्र बढ़ाकर 6 साल कर दी गई है। पहले यह साढ़े पांच साल थी। अब जो बच्चे 1 अप्रैल 2024 को 6 वर्ष के हो जाएंगे वे कक्षा 1 में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
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जारी पत्र के अनुसार जिन बच्चों की शैक्षणिक आयु 1 अप्रैल 2024 को 6 वर्ष से कम होगी, उन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2099 के प्रावधानों के अनुपालन में 6 माह की छूट दी जाएगी, अर्थात अप्रैल के बीच छह वर्ष की छूट दी जाएगी यानी जो बच्चा एक अप्रैल से 2024 के बीच छह साल का हो जाएगा, उसे भी 30 सितंबर को दाखिला दिया जाएगा और पढ़ाया जाएगा।