ड्रग्स मामले में जेल में बंद रिया चक्रवर्ती को शर्तों के साथ मिली जमानत

Daily Samvad
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मुंबई। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत मामले में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) को आज (बुधवार) बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। रिया के अलावा सुशांत के हाउस स्टाफ दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को भी जमानत मिल गई है। वहीं रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और अब्देल बासित परिहार की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

ये शर्तें लगीं

  • रिया चक्रवर्ती को अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराना होगा।
  • रिया चक्रवर्ती को अगले 10 दिन तक रोजाना मुंबई पुलिस के पास पहुंचकर हाजिरी देनी होगी।
  • रिया चक्रवर्ती को एक लाख रुपये का जमानत बॉन्ड देना होगा।
  • रिया चक्रवर्ती कोर्ट की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकतीं।

NCB ने जताया विरोध

29 सितंबर को सभी आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस सारंग वी कोतवाल ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 7 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाना था। आज फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने जेल में बंद रिया चक्रवर्ती, दीपेश और सैमुअल को जमानत दे दी। जांच एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने रिया के साथ ही सभी की जमानत का विरोध किया।

अवैध ड्रग्स तस्करी सिंडिकेट में शामिल थीं रिया

NCB की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत में कहा कि रिया न सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदती थीं बल्कि वो उसे फाइनेंस भी करती थीं, मतलब वो अवैध ड्रग्स तस्करी सिंडिकेट में शामिल थीं, जो समाज के लिए घातक है क्योंकि कोई भी हत्या या गैर इरादतन हत्या की वारदात एक परिवार को प्रभावित करती है लेकिन मादक पदार्थों का नशा पूरे समाज को प्रभावित करता है।

वहीं दूसरी ओर रिया के वकील सतीश मानेशिंदे ने हाईकोर्ट के सामने इस मामले में कोई भी सबूत न होने का दावा किया और उन्होंने ड्रग्स के लिए वित्तीय पोषण की धारा 27A को लगाए जाने को चुनौती दी।

20 लोगों को गिरफ्तार किया

NCB ने सुशांत की मौत से जुड़े ड्रग्स एंगल में अब तक रिया चक्रवर्ती सहित कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। NCB का दावा है कि सभी आरोपी बॉलीवुड ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा हैं, हालांकि सिर्फ कुछ गिने-चुने आरोपियों के पास से ही ड्रग्स की बहुत कम मात्रा में बरामदगी को लेकर जांच एजेंसी भी सवालों के घेरे में है। 20 में से 5 आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन रिया की जमानत अर्जी अब तक मजिस्ट्रेट कोर्ट और सत्र न्यायालय से खारिज हो रही थी।











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