पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट के अंतर्गत राज्य का पहला सर्टिफिकेट पटियाला में जारी, जाने क्या हैं फायदे

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⏱️ 4 मिनट पढ़ने का समय|📝 400 शब्द|📅 05 Nov 2020

पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट के अंतर्गत राज्य का पहला सर्टिफिकेट पटियाला में जारी, जाने क्या हैं फायदे

डेली संवाद, चंडीगढ़/पटियाला
पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट-2020 के अंतर्गत आज राज्य का पहला सर्टिफिकेट पटियाला के डिप्टी कमिश्नर श्री कुमार अमित द्वारा कारोबारी रत्नदीप गड़ंग को खिलौनों की फैक्ट्री लगाने के लिए जारी किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर एक्ट की विशेषता बताते हुए कहा कि इस ऐक्ट के अंतर्गत ‘बिजनेस फस्र्ट पोर्टल’ पर राज्य में नया व्यापार /कारोबार शुरू करने वाले को एक जगह पर ही अजऱ्ी देने के बाद रिकॉर्ड समय में सभी एन.ओ.सीज और ज़रूरी मंजूरियां देकर सर्टिफिकेट जारी करने की पहलकदमी की गई है।

उन्होंने बताया कि पटियाला जि़ले के राजपुरा-घनौर के नज़दीक खिलौनों की नयी फैक्ट्री लगाने के लिए सम्बन्धित विभागों से ज़रूरी मंज़ूरियां सिंगल विंडो के द्वारा 13 दिनों के रिकॉर्ड समय में प्राप्त करके मैसर्ज प्लैटिनम टॉएज़ का मालिक रतनदीप गड़ंग राज्य का ऐसा पहला उद्यमी बन गया है, जिसको ऑनलाइन अर्जी देने के 13वें दिन सभी मंजूरियां हासिल हो गई हों।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह का धन्यवाद

सिंगल विंडो प्रणाली ‘बिजनेस फस्र्ट पोर्टल’ के द्वारा प्राप्त मंजूरियों का पत्र डिप्टी कमिश्नर पटियाला कुमार अमित से हासिल करने के उपरांत मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह का धन्यवाद करते हुए रतनदीप ने कहा कि इससे पहले मंजूरियां समय पर न मिलने के कारण नये उद्यमी का उत्साह शुरुआती समय में ही ढीला पड़ जाता था। उन्होंने कहा कि उनको उम्मीद है कि अब पंजाब सरकार के उद्योग और वाणिज्य विभाग की तरफ से लागू किये गए ‘पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट-2020’ का लाभ नये उद्यमियों को ज़रूर मिलेगा।

इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर श्री कुमार अमित ने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गईं सकारात्मक नीतियों और नये कारोबारियों को दी जा रही रियायतों को लेकर नये उद्यमी काफी खुश हैं।

राज्य में उद्योग अनुकूल माहौल निर्मित किया

कुमार अमित ने बताया कि पंजाब सरकार ने राज्य में उद्योग अनुकूल माहौल निर्मित किया है और अब औद्योगिक क्रांति को चरम पर पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट 2020 के अंतर्गत नये उद्यमियों की तरफ से पंजाब बिजनेस फस्र्ट पोर्टल पर अर्जी अपलोड करने के रिकॉर्ड समय में सभी आवश्यक मंजूरियां जारी की जाती हैं। इस मौके पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर श्रीमती पूजा सियाल ग्रेवाल, श्री जगनूर सिंह ग्रेवाल (पी.सी.एस. ट्रेनी), जि़ला उद्योग केंद्र के जनरल मैनेजर श्री धर्मपाल भगत, फंक्शनल मैनेजर श्री अंगद सिंह सोही भी मौजूद थे।

















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