कोरोना : देश के कई शहरों में कल से लगा नाइट कर्फ्यू, फिर से लॉकडाउन की तैयारी, जाने वजह

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⏱️ 4 मिनट पढ़ने का समय|📝 431 शब्द|📅 22 Nov 2020

 

lockdown

डेली संवाद, नई दिल्ली
देश में कोरोना के संक्रमण ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। कुछ रिपोर्ट्स का भी दावा है कि ठंड के दिनों में संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तो बीते कई दिनों से लगातार इसके मामले बढ़ रहे हैं। कई राज्यों ने अपने बड़े-बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने की भी घोषणा की है।

मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के सूरत और राजकोट में 21 नवंबर की रात से नाइट कर्फ्यू लगा दी गई है। इंदौर में लोग रात दस बजे से लेकर सुबह छह बजे तक अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। साथ ही गुजरात के दोनों शहरों में इसकी समय सीमा रात नौ बजे से लेकर सुबह छह बजे तक रखी गई है।

हालांकि, नाइट कर्फ्यू के दौरान फैक्टरी में काम करने वाले मजदूरों और आवश्यक सेवा में शामिल लोगों को छूट दी गई है। आपको बता दें कि इंदौर में कल कोरोना के 546 नए पॉजिटव केस सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमण का कुल आंकड़ा 37,661 हो गया है। वहीं अगर गुजरात की बात करें तो कल यहां 1,515 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही यहां कोरोना के कुल मामले 1,95,917 हो गए। इनमें 13,285 एक्टिव केस हैं।

राजस्थान के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू

राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित आठ जिला मुख्यालयों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। वहीं राजधानी जयपुर में धारा 144 लगाई गयी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार रात को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में ये फैसले किए गए। बैठक में सर्दी और त्योहारी सीजन के कारण संक्रमण के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के उपायों पर विचार हुआ।

रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू

बैठक में यह निर्णय किया गया कि संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित आठ जिला मुख्यालयों (जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर व भीलवाड़ा) के नगरीय क्षेत्र में बाजार, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल व अन्य वाणिज्यिक संस्थान शाम सात बजे तक ही खुले रहेंगे। इन आठ जिला मुख्यालयों के नगरीय क्षेत्र में रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। वहीं मास्क नहीं पहनने पर लगाया जाने वाला जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर अब 500 रूपये कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान विवाह समारोह में जाने वाले, दवाइयों सहित अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोगों तथा बस, ट्रेन व हवाई जहाज में सफर करने वालों को आवागमन की छूट होगी।

















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