जालंधर के डीसी ने जारी की नई गाइडलाइन, एक ही जगह पर 20 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक, पढ़ें पूरा आदेश

Daily Samvad
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Ghanshyam thori copy

डेली संवाद, जालंधर
सरकार के दिशानिर्देश के बाद जालंधर के डीसी घनश्याम थोरी ने मंगलवार को कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। कर्फ्यू अब रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा। पहले कर्फ्यू रात नौ बजे से था। इसके सभी जिम, बार, सिनेमा हाल, कोचिंग सेंटर, स्पा, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे।

नई गाइडलाइन के मुताबिक होटल व रेस्टोरेंट खुलेंगे, लेकिन केवल टेक अवे के लिए। नई गाइडलाइन के मुताबिक पंजाब में रविवार को माल, दुकानें और बाजार बंद रहेंगे। सरकार ने रविवार की बंदी को मिनी लॉकडाउन का नाम दिया है।

शादियों और अंतिम संस्कार सहित विभिन्न मौकों पर 20 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी रोक लगा दी गयी है। अंतिम संस्कार को छोड़कर किसी अन्य आयोजनों में 10 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने के लिए जिला प्रशासन की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। निजी प्रयोगशालाओं द्वारा आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजेन परीक्षणों की दरें घटाकर क्रमशः 450 रुपये और 300 रुपये कर दी गई हैं।




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