Big Breaking: स्टिंग केस में कैबिनेट मंत्री गिरफ्तार, तीन अन्य मंत्रियों पर शिकंजा, कई जगह छापे

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डेली संवाद, कोलकाता
पश्चिम बंगाल की मु्ख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम के खिलाफ सीबीआई ने कार्रवाई की है। नारदा स्टिंग केस में सीबीआई फिरहाद हकीम को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है।

श्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के साथ ही ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीबीआई के अनुरोध पर तृणमूल कांग्रेस के चार बड़े नेताओं के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी थी। नारद स्टिंग घोटाले से जुड़े इस मामले में राज्यपाल ने संविधान के 163 और 164 आर्टिकल के तहत अधिकार का प्रयोग करते हुए अनुमति दी थी।

CBI के अनुरोध पर राज्यपाल ने फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और सोवन चटर्जी के खिलाफ मामला चलाने की मंजूरी दी। ये सभी उस समय मंत्री थे, जब कथित नारद स्टिंग टेप सामने आया था। राजभवन के OSD (कम्युनिकेशन) ने एक बयान में इस बात की जानकारी दी। बयान में कहा गया है कि चार नेताओं के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी धनखड़ ने तब दी जब सीबीआई ने एक अनुरोध किया और मामले से संबंधित सभी दस्तावेज मुहैया कराए।

क्या है आर्टिकल 163/164?

संविधान के आर्टिकल 163 और 164 के तहत राज्यपाल को अधिकार हासिल हैं। राज्यपाल कानून के संदर्भ में मंजूरी प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं, क्योंकि वह संविधान के अनुच्छेद 164 के संदर्भ में ऐसे मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। 163 के तहत कुछ विषयों में राज्यपाल के विवेकानुसार किया गया कार्य ही अंतिम होगा और उसपर प्रश्न नहीं उठेगा।

ये चारों नेता 2014 में ममता बनर्जी कैबिनेट में मंत्री थे, जब टेप कथित तौर पर बनाए गए थे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में हकीम, मुखर्जी और मित्रा तृणमूल कांग्रेस के फिर से विधायक चुने गए हैं, जबकि बीजेपी में शामिल होने के लिए टीएमसी छोड़ चुके चटर्जी ने दोनों पार्टियों के साथ संबंध तोड़ लिए हैं।

2016 के चुनाव से पहले सार्वजनिक हुए थे टेप

नारद स्टिंग टेप पश्चिम बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनावों से पहले सार्वजनिक किए गए थे। दावा किया गया था कि इन्हें 2014 में बनाया गया था और इसमें टीएमसी के मंत्री, सांसद और विधायक की तरह दिखने वाले व्यक्तियों को कथित रूप से एक काल्पनिक कंपनी के प्रतिनिधियों से कैश लेते दिखाया गया था। स्टिंग ऑपरेशन कथित तौर पर नारद न्यूज पोर्टल के मैथ्यू सैमुअल ने किया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मार्च, 2017 में स्टिंग ऑपरेशन की सीबीआई जांच का आदेश दिया था।



















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