पंजाब सरकार ने खालिस्तान के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ लिया एक्शन, FIR दर्ज

Daily Samvad
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Gurpatwant Singh Pannu
Punjab Government
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⏱️ 4 मिनट पढ़ने का समय|📝 423 शब्द|📅 31 Aug 2021

pannu

डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब पुलिस के द्वारा राज्य में हिंसा का माहौल पैदा करने की लगातार कोशिशों के कारण और हाल ही में पंजाब कें मुख्यमंत्री को मारने की धमकी देने के लिये आई.ऐस.आई. से समर्थन प्राप्त खालिस्तान के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ ऐफ.आई.आर. दर्ज करने के बाद आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पन्नू को राज्य की शांति स्थिरता और सांप्रदायिक सदभावना को भंग करने की किसी भी कोशिश के विरूद्ध कड़ी चेतावनी दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ किसी को भी पंजाब की शांति को भंग करने और हमारे लोगों को पुनः आतंकवाद के दिनों में धकेलने की अनुमति नही दी जायेगी जिसने हजारों बेगुनाहों की जाने ली।’’ कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि ऐस.ऐफ.जे. की माहौल खराब करने और विघटनकारी कार्यवाहियों का उचित जवाब दिया जायेग। यह जिक्र करने हुये कि गुरूओं की धरती जिन्होंने हमेशा ही मानवता की ऐकता की विचारधारा का प्रचार किया, पंजाब धर्म, जात, नस्ल के भेदभाव के बिना सभी का घर है।

हिंसा को भड़काने की साजिश

मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म के नाम पर और खालिस्तान की प्राप्ति के लिये शांतिपूर्ण अलगाववादी मुहिम की आड़ में पन्नू की नफरत, फूट और हिंसा को भड़काने की निराशाजनक कोशिशों को पहले की पंजाब और भारत के लोगों ने पूरी तरह नकार दिया है जोकि शांति और खुशहाली में रहना चाहते है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सारे राजनैतिक नेताओं और पार्टी ने पन्नू की पाकिस्तान आई.एस.आई. से फंड प्राप्त अलग देश की मांग करती मुहिम की निंदा की थी। मुख्यमंत्री के द्वारा पन्नू को यह सख्त चेतावनी पंजाब पुलिस के द्वारा सोमवार को एस.एफ.जे. के फेसबुक पेज पर पोस्ट किये एक वीडियो के द्वारा मुख्यमंत्री को मारने की धमकी देने के दोष के तहत एफआईआर दर्ज करने के बाद दी गई है।

मुख्यमंत्री को मारने की धमकी 

डीजीपी दिनकर गुप्ता ने बताया कि पन्नू, उसके साथियों और एसएफजे सदस्यों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) एक्ट, 1967 की धारा 10 (ए) और 13 (1) और आईपीसी की धारा 153ए 153ए और 124ए के अधीन स्टेट साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन एसएएस नगर में एफआईआर (नंबर 34 ) दर्ज की गई की गई है।

उन्होंने बताया कि पन्नू को हिंसक आंतकवादी कार्यवाहियों को भड़काने और संविधान के अनुसार पंजाब के चुने हुये मुख्यमंत्री को मारने की धमकी देने के दोष में दोषी पाया गया है। 28 अगस्त को पोस्त की गई वीडियो की प्रारंभिक जांच का हवाला देते हुये डीजीपी ने कहा कि उक्त वीडियो से मुख्यमंत्री के विरूद्ध एक अपराधिक साजिश का स्पष्ट तौर पर पता चलता है जिसमें मुख्यमंत्री को गोलियों का निशाना बनाते हुये दिखाया गया है।

















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