डेली संवाद, जालंधर
न्यू मॉडल टाऊन के साथ लगते लतीफपुरा व न्यू मॉडल टाऊन के बीच से गुजरती 120 फुटी सड़क पर हुए कब्जे को हटाने के लिए एक बार फिर से इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तैयारी की है। लतीफपुरा की सरकारी जमीन खाली करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश जारी किया। पिछले कई साल से कई बार कोर्ट ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को आदेश दिया है कि इस सरकारी को जमीन को खाली करवाया जाए, लेकिन ट्रस्ट ने अभी तक यह जमीन खाली नहीं करवाया।
आपको बता दें कि इससे पहले भी सरकारी जमीन पर काबिज लोगों को नगर निगम और इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की तरफ से कार्यवाही कर हटाने का प्रयास किया गया था, लेकिन कुछ लोगों की राजनीति के चक्कर में अवैध कब्जा नहीं हट सका। सबसे बड़ा सवाल यह है कि करोड़ों रुपए की जमीन आखिर क्यों खाली नहीं हो रही है। क्या इस पर कोई माफिया का कब्जा है। आखिर क्यों कुछ लोग इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं।
करोड़ों की जमीन पर कब्जा
इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की करीब 25 से 30 करोड़ रुपए की जमीन कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ। हालांकि कोर्ट ने इस जमीन को खाली करवाने का सख्त आदेश जारी किया है। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा जमीन खाली न करवाए जाने को लेकर कोर्ट ने ट्रस्ट को फटकार भी लगाई है। जिससे एक बार फिर से इस जमीन को खाली करवाने की तैयारी हो रही है।
यह है मामला
न्यू मॉडल टाऊन के साथ लगते लतीफपुरा व न्यू मॉडल टाऊन के बीच से गुजरती 120 फुटी सड़क पर हुए कब्जे पर राजनीति हो रही है। इस पर पहले करवाई शुरू की गई तो कांग्रेस और अकाली दल के नेता इस कार्रवाई के खिलाफ खड़े हो गए। हैरानी की बात तो यह है कि लतीफपुरा की सरकारी जमीन खाली करवाने के लिए कोर्ट ने आदेश जारी किया।
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