राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोण्डा में आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग के तत्वाधान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

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राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोण्डा में आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग के तत्वाधान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

विजय बहादुर तिवारी
डेली संवाद, गोण्डा
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मयंक कुमार जैन के अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिसमें उनकी धर्म पत्नी, मार्कण्डेय शाही जिलाधिकारी, चन्द्रमोहन चतुर्वेदी अपर सत्र न्यायाधीश / पाक्सो एक्ट, डॉ० दीनानाथ सप्तम अपर जिला जज/ नोडल अधिकारी लोक अदालत, चिर कुमारित्वा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं समस्त सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण एवं जिला प्रशासन के सम्मानित अधिकारीगण ने विचार व्यक्त किए।

इनकी उपस्थिति में राष्ट्रीय महिला आयोग के तत्वाधान में आजादी का अमृत महोत्सव के अनुसरण में विधिक सेवा व सहायता गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से राजकीय बालिका इण्टर कालेज में विधिक जागरूकता कार्यक्रम से महिलाओं को सशक्त बनाने के संकल्पों की गूंज रही।

न्याय पाने का सभी को समान अधिकार है

जनपद न्यायाधीश ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव 02 अक्टूबर, 2021 से आगामी 14 नवंबर, 2021 तक मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत के संविधान में जनसामान्य के जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन रोकने के लिए मौलिक अधिकार दिया गया है। जिससे जनपद के समस्त जनमानस तक विधिक सेवा / सहायता गतिविधियों से जागरूक करते हुए पहुंच सुनिश्चित करना है।

विधिक जागरूकता शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के सचिव कृष्ण प्रताप सिंह जानकारी देते हुए बताया गया कि वर्तमान में न्याय सभी के लिए उपलब्ध है, न्याय पाने का सभी को समान अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति अपना मामला न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहता है अथवा उसका कोई प्रकरण न्यायालय में लम्बित है तो उस व्यक्ति की गरीबी न्याय दिलाने में रुकावट नहीं होगी।

तहसील स्तर पर हो रही है सुनवाई व जागरूकता

वर्तमान समय में तहसील स्तरीय न्यायालय से उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय तक न्याय दिलाये जाने हेतु विधिक सेवा समितिया, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समितियां कार्य कर रही है । कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, मानव दुर्व्यव्हार एवं बेगारी से पीड़ित है, स्त्री या बालक है, मानसिक रूप से अस्वस्थ अथवा असमर्थ है, जातीय हिंसा, अत्याचार, औद्योगिक कर्मकार आदि श्रेणी में आने वाले व्यक्ति हैं, तो निःशुल्क विधिक सहायता पाने के हकदार हैं।

राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोण्डा में आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग के तत्वाधान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

इसके लिए आवेदन जिले में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को करना पड़ेगा। दूरस्थ ग्रामीण एवं दूरगामी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति आनलाइन के माध्यम से विधिक सेवाओं की जानकारी तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं तथा विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में सचिव द्वारा उपस्थित महिलाओं के सन्दर्भ में बताया गया कि आज का युग ऐसा युग है, जिसमें महिलाओं को संविधान में कई अधिकार दिये गये हैं।

आज महिलाएं इस विकासशील भारत में विकसित बनाने के लिए अपना योगदान देती है , परन्तु फिर भी उन्हें कई बार अलग – अलग रूपों में प्रताड़ित किया जाता है तथा उनके अधिकारों का हनन किया जाता है।

कानूनी अधिकार की जानकारी से महिलाएं होंगी सशक्त

महिला सशक्तीकरण पर जानकारी देते यह भी बताया गया कि वर्तमान में महिलाओं को कानूनी अधिकार प्राप्त है जैसे महिलाओं के कार्यस्थल पर छेड़ – छाड़ / यौन उत्पीड़न से सरक्षण का अधिकार, पुरूषों के समान पारिश्रमिक का अधिकार, यौन उत्पीड़न की पीड़िता का नाम सार्वजनिक न होने का अधिकार, पति अथवा रिश्तेदारों के खिलाफ घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिकार, कामकाजी महिलाओं को मातृत्व सम्बन्धी लाभ का अधिकार, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार, रात में गिरफ्तार न होने का अधिकार सम्पत्ति में बराबरी का अधिकार, पीड़िताओं को क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार व मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार आदि के बारे में विस्तृत रूप से बताया महिलाओं से सम्बन्धित कानूनों की विधिवत जानकारी दी गयी।

महिला थाने पर आयोजित हुआ कार्यक्रम

जिला बाल एवं महिला कल्याण अधिकारी फरहाना खान एवं पूनम यादव थानाध्यक्ष महिला थाना गोण्डा द्वारा महिलाओं के अधिकार विषय पर जानकारी देते हुए मिशन शक्ति पर प्रकाश डाला गया तथा राजकीय बालिका इण्टर कालेज की छात्राओं द्वारा महिला सशक्तिकरण को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा साइबर क्राइम विषय पर विस्तृत जानकारी दी गयी।

सुश्री सोनम गौतम अपर सिविल जज जू ० डि ० द्वारा महिला उत्पीड़न यथा दहेज प्रथा इत्यादि के बावत जानकारी प्रदान की गयी। किरन सिंह सहायक डाक अधीक्षक द्वारा डाक विभाग द्वारा बालिका से सम्बन्धित संचालित योजनाओं पर विधिवत जानकारी प्रदान की राजकीय बालिका इण्टर कालेज की प्रधानाचार्या श्रीमती गीता त्रिपाठी द्वारा महिला एवं बालिकाओं के सुरक्षा एवं संरक्षण पर जानकारी दी गयी। उप निबंधक सुधा यादव द्वारा भी महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार व्यक्त किये।

कई विभागों के अधिकारी व कर्मचारी रहे

इस अवसर पर पराविधिक स्वयं सेवकों के साथ जनपद न्यायालय व जिला प्रशासन के कर्मचारीगण तथा भारी संख्या में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग की शिक्षिकाऐं, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां, आशा बहुओं सहित महिलाऐं शिविर में उपस्थित रही। इस विधिक जागरूकता शिविर में महिला कल्याण विभाग द्वारा प्रतिभाग करते हुए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से सम्बन्धित स्टाल लगाकर कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता प्रदान की गयी।

















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