डेली संवाद, जालंधर/कपूरथला
देश भर में निःशुल्क कानूनी सुविधाएं हर स्तर पर प्रदान की जा रहीं हैं। कानून में ऐसी व्यवस्था है कि हर जरूरतमंद को कानूनी सहायता निःशुल्क एवं सुलभ तरीके से मुहैया करवाई जाए। जरूरत अब सिर्फ जन-जन तक जागरूकता पहुँचाने की है तथा देश की युवा पीढ़ी, खासकर विद्यार्थी इस जागरूकता में पहरी बनकर आगे रहकर अपने आस-पड़ोस तक इस जागरूकता को बढ़ाएं, ताकि हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाई जा सके।
यह प्रेरणादायक आह्वान वीरवार को आई.के.गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी (आई.के.जी पी.टी.यू) में जिला स्तरीय कानूनी सहायता जागरूकता विषय पर आयोजित सेमिनार में विभिन्न वक्ताओं की तरफ से किया गया। इस सेमिनार में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरिंदर सिंह ग्रेवाल मुख्य अतिथि रहे। वे जिला कानूनी सहायता अथॉरिटी कपूरथला के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने विभिन्न प्रकार के कानूनी सहायता प्रावधान के बारे में भी बताया।
जीवन बीमा एवं कानूनी प्रावधान के बारे में भी जानकारी दी
ज्ञात हो कि यह आयोजन देश भर में महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर से शुरू हुए 45 दिवसीय राष्ट्रव्यापी कानूनी जागरूकता अभियान के तहत करवाया गया। सेमिनार में सी.जे.एम एवं जिला कानूनी सहायता अथॉरिटी कपूरथला के सचिव महेश कुमार शर्मा भी उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को सामान्य जीवन बीमा एवं कानूनी प्रावधान के बारे में भी जानकारी दी।
इस अवसर पर अन्य विशेष वक्त सुमेर भट्टी की तरफ से उपस्थित विद्यार्थियों को बैंक खातों से जुड़ी लाभकारी योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड पर भी दो लाख तक के बीमा का प्रावधान होता है। सेमिनार को ए.डी.सी कपूरथला आदित्य उप्पल एवं जिला रोजगार अधिकारी नीलाम महे ने भी संबोधित किया।
यूनिवर्सिटी में यह आयोजन रजिस्ट्रार आई.ए.एस जसप्रीत सिंह के नेतृत्व में लीगल सेल की तरफ से किया गया। इस अवसर पर जिला कानूनी सहायता अथॉरिटी से संबंधित एडवोकेट काउंसिल के मेंबर एवं यूनिवर्सिटी अधिकारी, कर्मचारी एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।









