पंजाब: गलत ढंग से प्लाट बेचने को लेकर रिएल एस्टेट कारोबारी सहित तीन पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

Daily Samvad
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डेली संवाद, खरड़
खरड़ पुलिस ने बाजवा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिग डायरेक्टर, उसके लड़के सुखदेव सिंह बाजवा उर्फ सनी और उसके एचआर मैनेजर दीपक शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी, अपराधिक साजिश रचने और प्रोजेक्ट के कागजात को गलत ढंग से पेश करने के आरोप में मामला दर्ज किया है।

सन्नी एनक्लेव में इस प्रोजेक्ट के लिए योजना बनाई थी। इस मामले में दो अलग-अलग एफआइआर दर्ज हुई है। एक मामले में पुलिस ने बाजवा के बेटे सुखदेव सिंह बाजवा को गिरफ्तार किया जिसे बाद में जमानत मिल गई है। पहले मामले में बठिडा स्थित पीएसपीसीएल के कार्यकारी इंजीनियर (एक्सइएन) मनीश कुमार ने आरोप लगाया कि बाजवा ने उसको वर्ष 2013 में सेक्टर-123 में मकान बनाने के लिए प्लॉट बेचा था और मनीश ने पूरी रकम अदा कर दी थी।

लेआउट प्लान व डिजाइन बदल दिया

मनीश ने आरोप लगाया कि बाजवा ने उसकी जानकारी व उसकी सहमति के बिना प्लॉट के लेआउट प्लान में शोध किया जो प्लाट खरीदते समय दिखाया गया था। मनीश ने यह भी आरोप लगाए कि मौके दौरान बाजवा ने यह भी दावा किया था कि लेआउट प्लान, डिजाइन व जमीन के कब्जे संबंधी सभी दस्तावेज गमाडा से मंजूर हो चुके हैं।

इसलिए 2014 में मनीश ने पूरा भुगतान किया और वर्ष 2016 में कंपनी ने उसकी सहमति लिए बिना लेआउट प्लान व डिजाइन बदल दिया। मनीश ने आरोप लगाया कि नई लेआउट योजना अनुसार उसके लिए घर बनाना संभव नहीं थी और वह अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। मनीश ने आरोप लगाया कि बाजवा ने प्रोजेक्ट के कागजात व खाका योजना को गलत ढंग के साथ पेश किया गया।

आपसी समझदारी के साथ सुलझाया गया

दूसरे मामले में जसवीर सिंह निवासी फेज-3बी2 मोहाली ने 2016 में सेक्टर-125 में एक शोरुम खरीदा था पर रकम अदा करने के बावजूद डेवलपर्स ने उसे कब्जा नहीं दिया। उनके खिलाफ खरड़ थाने में आइपीसी की धारा 406, 420, 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।

बाजवा डेवलपर्स के वकील दिनेश कुमार ठाकुर ने कहा कि दोनों मामलों को आपसी समझदारी के साथ सुलझाया गया है। जिस पहली एफआइआर की बात कर रहे उस केस में हमने उसे 300 वर्ग गज का एक और प्लाट दिया है और दूसरे केस में हमने उसे ब्याज सहित रकम दी है और अब हम एफआईआर को रद करने के लिए अदालत में याचिका दायर कर रहे हैं।















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