पंजाब: अवैध कालोनी काटने वाले कालोनाइजर के खिलाफ FIR दर्ज

Daily Samvad
1 Min Read

fir police

दीपक गुप्ता
डेली संवाद, लुधियाना
ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथारिटी (ग्लाडा) से मंजूरी लिए बिना कालोनी काटने के आरोप में पुलिस ने कालोनाइजर के खिलाफ केस दर्ज किया है। जांच अधिकारी एएसआई इकबाल सिंह ने बताया कि राजगुरु नगर की भाटिया कालोनी में रहने वाले अतुल सूद के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

ग्लाडा के मुख्य प्रशासक के दफ्तर में तैनात जूनियर इंजीनियर पंकुश नंदा ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया गया था कि गांव थरीके में ग्लाडा से मंजूरी लिए बिना अवैध कालोनी काटी गई है। ऐसा कर पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रापर्टी रेगुलेशन एक्ट 1995 का उल्लंघन किया गया है।

वज़न घटाने के चकर में अभिनेत्री ने गवां ली अपनी जान

https://youtu.be/PC6w13SXGjs




728

728
Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

news website development in jalandhar