डेली संवाद, पंजाब। Punjab News: पुलिस बलों में अधिकारियों और कर्मचारियों के कितने पद खाली हैं और इन पदों को भरे जाने के लिए सरकारें क्या क्या कार्रवाई कर रही हैं। अब इसकी पूरी जानकारी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से मांग ली है। इसकी जानकारी 15 नवंबर तक हाई कोर्ट को जमा करवाने के आदेश जारी किये गए हैं ।
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चीफ जस्टिस रवि शंकर एवं जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुनवाई करते पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को नोटिस जारी कर इसकी जानकारी मांगी है। मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए सभी देश के हाई कोर्ट को इस मामले में संज्ञान ले संबंधीत सरकारों से यह जानकारी मांगे जाने के आदेश दिए थे।
तब सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से यह आग्रह किया था कि वह इस मामले को सुने और राज्य सरकारों से उनके राज्य की पुलिस में अधिकारियों और कर्मियों के खाली पड़े पदों के बारे में जानकारी मांगें और उनसे पूछें कि इन खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए सरकार क्या कदम उठा रही हैं।
खाली पड़े पदों का प्रभाव सीधे तौर पर राज्य के कानून व्यवस्था की स्थिति पर पड़ता है। कर्मियों की कमी के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर वर्ष 2013 में यह याचिका दायर की गई थी। इस याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2019 में निपटारा कर दिया था, लेकिन देश के अन्य राज्यों की पुलिस के बारे में संबंधित हाई कोर्ट को संज्ञान ले जनहित याचिका के तौर पर सुने जाने के आदेश दिए थे।
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