Shambhu Border Controversy: अभी नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर, यथास्थिति बनी रहेगी- सुप्रीम कोर्ट

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डेली संवाद, नई दिल्ली। Shambhu Border Controversy: हरियाणा की सीमा के पास स्थित शंभू बॉर्डर को लेकर अहम खबर सामने आई है। हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर खोलने के संबंध में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab And Haryana High Court) के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी।

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सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में कोर्ट ने फैसला दिया है कि शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। बॉर्डर पर यथास्थिति बनी रहेगी।

Punjab- haryana highcourt
Punjab- Haryana high Court

अगली सुनवाई 12 अगस्त को

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि दोनों राज्य (पंजाब और हरियाणा) सरकार हमारे सुझाव पर विचार करें और हमें बताएं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्यों को समाधान करना चाहिए।

जानकारी के अनुसार उक्त मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखकर बार्डर की यथास्थिति बनाने के लिए कहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।

बता दें कि शंभू बॉर्डर के खोलने संबंधी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी।

हरियाणा सरकार को फटकार लगा चुका- SC

पंजाब और हरियाणा दोनों सरकारों की तरफ से एक स्वतंत्र कमेटी गठित करने के लिए प्रतिष्ठित लोगों के नाम अदालत में रखे जाएंगे, जो कि इस मामले को सुलझाने के लिए काम करेंगे। पिछली बार हुई सुनवाई पर कोर्ट ने यह आदेश दिए थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बॉर्डर पर कोई अप्रिय घटना न हो।

ऐसे में यथास्थिति बनाई जाए। बैरिकेड्स हटाने के लिए योजना पेश करने को कहा था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी बॉर्डर बंद करने पर हरियाणा सरकार को फटकार लगा चुका है।

व्यापारियों को परेशानी हो रही

गौरतलब है कि 13 फरवरी को पंजाब के किसानों ने ‘दिल्ली चलो’ से अपना प्रर्दशन शुरू था। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए शंभू बार्डर, टिक्री बार्डर, सिंह और गाजीपुर बार्डर को बंद किया गया था। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया था।

इसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई, जिस पर किसानों ने बॉर्डर पर पंजाब की तरफ स्थायी मोर्चा लगा लिया। ऐसे में वहां आवाजाही बंद होने पर अंबाला के व्यापारियों को परेशानी हो रही है।

farmers-protest
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इसी कारण पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में बार्डर खोलने के लिए याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक सप्ताह में बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे, लेकिन हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।

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