Fire Crackers: पटाखों को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देश, इतने बजे तक ही चला सकेंगे पटाखे

Daily Samvad
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⏱️ 3 मिनट पढ़ने का समय|📝 262 शब्द|📅 07 Oct 2022

डेली संवाद, जालंधर। Fire Crackers: पटाखों को लेकर आज जालंधर के डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह ने आदेश जारी किया है कि जिला जालंधर (ग्रामीण) की सीमा के अंदर सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति दीवाली और गुरु पर्व त्योहारों के अवसर पर पटाखों, विस्फोटक सामग्री का उपयोग या स्टोर और बिक्री नहीं करेगा। त्यौहारों के अवसर पर सुच्ची पिंड की हद के अंतगर्त आते या अन्य तेल टर्मिनलो के 500 गज के घेरे अंदर पटाखे चलाने सख्त मनाही है। बता दें कि यह आदेश 5 जनवरी 2023 तक लागू रहेंगे।

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इस जारी आदेश के तहत दिवाली के मौके पर रात आठ बजे से रात 10 बजे तक पटाखों चलाने की अनुमति होगी। इसी तरह गुरुपर्व के अवसर पर सुबह चार बजे से सुबह पांच बजे तक और रात नौ बजे से रात 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकते हैं। इसके साथ ही क्रिसमस और नए साल को रात 11.55 से रात 12.30 बजे तक पटाखे चलाने को लेकर निर्देश जारी हुए हैं।

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इन अवसरों को छोड़ के और किसी भी दिन और किसी भी समय पटाखे चलने की अनुमति नहीं दी गयी है इसकी जिम्मेवारी पुलिस विभाग को दी गयी है वह देखे की इसके सिबा किसी और दिन लोग पटाखे न जलाए और प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री न हो।

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