China Dor: चाइना डोर पर सख्ती, डीजीपी ने फील्ड अधिकारियों को NGT के आदेश को लागू करने का दिया निर्देश

Daily Samvad
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Director General of Police (DGP) Punjab Gaurav Yadav

डेली संवाद, चंडीगढ़। China Dor: डीजीपी गौरव यादव ने पंजाब में चाइना डोर (China Dor) पर प्रतिबंध लगाने और एनजीटी के आदेशों को लागू करने के संबंध में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एचसी अरोड़ा को जवाब भेजा है। उन्होंने कहा कि 11 जुलाई 2017 को NGT द्वारा जारी आदेश के अनुपालन के संबंध में पंजाब के सभी फील्ड अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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इस संबंध में पंजाब पुलिस विभाग द्वारा 10 जनवरी 2023 को अनुपालन के संबंध में एक पत्र जारी किया गया है। यह पत्र पंजाब के सभी पुलिस कमिश्नरों और एसएसपी को एनजीटी के आदेशों की पालना के लिए जारी किया गया है। जानकारी के लिए एक कॉपी सभी रेंज के आईजीपी, डीआईजी और लॉ एंड ऑर्डर एडीजीपी को भी भेजी गई है।

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पंजाब के डीजीपी ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में सीआरपीसी अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत किसी भी कार्रवाई के संबंध में पंजाब पुलिस विभाग द्वारा कोई सलाह या पत्र जारी नहीं किया गया है। वर्ष 2021 में जालंधर के सूर्या एन्क्लेव से सटे झांसी नगर में पतंग उड़ाते समय बिजली के तारों की चपेट में आने से जले बच्चे अंकुश की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

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