Manish Sisodia: आबकारी केस में मनीष सिसोदिया को फिर नहीं मिली जमानत

Daily Samvad
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⏱️ 2 मिनट पढ़ने का समय|📝 243 शब्द|📅 31 Mar 2023

डेली संवाद, नई दिल्ली। Manish Sisodia: दिल्ली के आबकारी नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को (Manish Sisodia) निचली अदालत से शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की विशेष सीबीआई (CBI) अदालत ने इस केस में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ मनीष सिसोदिया दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

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आबकारी केस में सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। वह सीबीआई के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय की जांच का भी सामना कर रहे हैं। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 5 अप्रैल को खत्म हो रही है। सीबीआई की दलील से पहले पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट में अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि उन्हें हिरासत में रखने से सीबीआई का मकसद पूरा नहीं होगा।

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इस मामलें में सभी रिकवरी पहले ही की जा चुकी हैं। सिसोदिया ने कहा था, ‘मैंने, सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग किया। उन्होंने जब बुलाया, उनके पास हाजिर हुआ।’ उन्होंने अपनी जमानत याचिका में इस बात का हवाला भी दिया था कि पब्लिक लाइफ में एक्टिव होने की वजह से समाज में उनकी गहरी जड़ें हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए वह जमानत पाने के हकदार हैं।

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