डेली संवाद, चंडीगढ़। New Gold Hallmark: अगर आप नए वित्त वर्ष में सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके मतलब की है। आज से सोना खरीदने वालों को नए नियमों का पालन करना होगा। केंद्र सरकार ने सोने की ज्वैलरी की बिक्री के नियम में बदलाव करते हुए आज से सोने की आभूषण में हॉलमार्किंग को अनिवार्य (Gold Hallmarking Rules) कर दिया है।
1 अप्रैल, 2023 से किसी भी गोल्ड ज्वैलरी को बचने के लिए उसके ऊपर 6 नंबर का हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (HUID) होना आवश्यक है। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने मार्च में जानकारी देते हुए बताया था कि नए वित्त वर्ष में कोई भी दुकानदार बिना 6 डिजिट हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) के सोने की ज्वैलरी नहीं बेच पाएगा।
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उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय (Consumers Affairs Ministry) द्वारा 4 मार्च, 2023 को जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक अब केवल 6 नंबर वाला हॉलमार्क ही मान्य होगा। पहले 4 डिजिट और 6 डिजिट वाले हॉलमार्क को लेकर बहुत कन्फ्यूजन रहता था। अब इसे दूर करते हुए उपभोक्ता मंत्रालय से यह साफ कर दिया है कि केवल 6 नंबर के अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होगी।
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इसके बिना कोई भी दुकानदार ज्वैलरी नहीं बेच पाएगा। सोने से बनी हुई ज्वेलरी पर ही नहीं नया हॉलमार्क सोने के बिस्किट और सिक्कों पर भी जारी होंगे। नए हॉलमार्क का उद्देश्य सोने की प्रमाणिकता बताना है। अगर आपके आप पुराना सोना है, तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि पुराने हॉलमार्क वाली ज्वेलरी को ग्राहक आसानी से बेच सकते हैं।
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