High Security Registration Plates: बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने वाले हो जाएं अलर्ट, अब देना होगा जुर्माना

Daily Samvad
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Punjab Government
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⏱️ 3 मिनट पढ़ने का समय|📝 267 शब्द|📅 05 Apr 2023

डेली संवाद, चंडीगढ़। High Security Registration Plates: जिन लोगों ने अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है, उनके लिए बड़ी खबर है। अब बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले वाहनों का चालान किया जाएगा। सरकार ने उन्हें 30 जून तक का समय दिया है। इसके बाद राज्य सरकार के यातायात विभाग और परिवहन विभाग द्वारा चालान अभियान शुरू किया जाएगा।

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इसको लेकर राज्य सरकार लोगों को जागरूक भी कर रही है। आपको बता दें कि राज्य सरकार पहले भी कई बार आखिरी तारीख तय कर चुकी है, लेकिन हर बार लोगों के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने के कारण आखिरी तारीख बढ़ा दी जाती है। जुर्माने के संबंध में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं लगाने पर पहली बार अपराध करने पर दो हजार रुपये और उसके बाद तीन हजार रुपये जुर्माना निर्धारित किया गया है।

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यदि किसी का वाहन 1 अप्रैल, 2019 से पहले निर्मित है, तो वह विभाग की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर वाहन की डिलीवरी दर्ज कर सकता है, नंबर प्लेट प्राप्त कर सकता है और तिथि और समय और फिटनेस सेंटर का चयन कर सकता है। इसके साथ ही विभाग ने प्लेट लगाने के विकल्प के तौर पर होम फिटमेंट की सुविधा भी दी है। यदि वाहन 1 अप्रैल, 2019 के बाद निर्मित होता है, तो उसकी पंजीकरण प्लेट मोटर वाहन डीलर द्वारा लगाई जाएगी।

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