Rahul Gandhi: राहुल गांधी को सूरत की अदालत से बड़ा झटका, याचिका खारिज

Daily Samvad
2 Min Read

डेली संवाद, सूरत। Rahul Gandhi: ‘मोदी सरनेम’ (Modi Surname) मामले में मिली सजा के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की याचिका पर आज सूरत की सेशंस कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सत्र अदालत ने सजा के फैसले को सही ठहराया है। राहुल गांधी अब सजा के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते है।

ये भी पढ़ें: BJP नेता के मॉल में खुले स्पा सैंटर में चल रहा था देहव्यापार का धंधा

यहां हम आपको बता दे कि याचिका में ‘मोदी सरनेम’ पर की गई टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया है। इस मामले को लेकर 3 अप्रैल को राहुल गांधी की और से सेशंस कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी।

ये भी पढ़ें: BJP नेता के मॉल में खुले स्पा सैंटर में चल रहा था देहव्यापार का धंधा

इसके बाद 13 अप्रैल को सेशंस कोर्ट में सुनवाई होनी थी। इसके बाद कोर्ट के फैसले को 20 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया गया था। राहुल गांधी की दो साल की सजा पर रोक को लेकर दायर याचिका पर आज जज रॉबिन मोघेरा ने फैसला सुनाया। मामले में राहुल की सजा में कोई बदलाव नहीं किया गया और याचिका खारिज कर दी गई।

Video- पंजाब पुलिस का बर्खास्त PPS अधिकारी ड्रग रैकेट का मास्टरमाइंड या फिर सिर्फ मोहरा?















Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *