Punjab News: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर सरकार सख्त, 30 जून तक वाहनों पर लगाना जरूरी, नहीं तो कटेगा चालान

Daily Samvad
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⏱️ 3 मिनट पढ़ने का समय|📝 317 शब्द|📅 24 Jun 2023

डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब के लोगों को 7 दिन के अंदर अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी, नहीं तो 1 जुलाई से भारी चालान भरना पड़ेगा। पंजाब परिवहन विभाग और पुलिस ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। लोगों को 30 जून तक नंबर प्लेट लगवाने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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पहली बार पकड़े जाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि बाद में पकड़े जाने पर 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वाहनों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। विभाग ने लोगों को आखिरी चेतावनी दी है कि वे समय रहते अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर लगवा लें। पंजाब में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का काम कई सालों से चल रहा है, लेकिन नंबर प्लेट के फीके होने का मामला सामने आया था।

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इसके साथ ही यह मामला हाई कोर्ट तक भी पहुंचा लेकिन कुछ नियमों के साथ कंपनी को तय समय में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। इसी बीच कोरोना महामारी ने दस्तक दे दी। इसलिए वह काम में फंस गया। विभाग कई बार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की तारीख बढ़ा चुका है। इसके बाद अब इस दिशा में कार्रवाई की गई है। विभाग ने इस संबंध में पुलिस को पत्र भेजा है।

इसके साथ हुई साथ ही सभी जिलों के आरटीओ को इस बार सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। विभाग के मुताबिक साल 2019 से पहले निर्मित वाहनों को रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट www.punjabhsrp.in पर जाना होगा। इसमें आपको घर पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का विकल्प चुनना होगा।

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