डेली संवाद, नई दिल्ली। Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में शराब की दो बोतले ले जाने की इजाजत मिल गई है। सीआईएसएफ और मेट्रो अधिकारियों की एक समिति ने यह फैसला लिया है। दिल्ली मेट्रो में यात्री केवल सीलबंद शराब की बोतलें ही ले जा सकेंगे। अब तक सिर्फ मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन पर ही शराब की सीलबंद बोतल ले जाने की इजाजत थी, अब नया आदेश सभी मेट्रो लाइनों पर लागू होगा।
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दिल्ली मेट्रो में शराब की दो बोतलेंलेकर जाने की अनुमति है, लेकिन मेट्रो में शराब पीने या अभद्र व्यवहार करने पर उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। डीएमआरसी ने कहा है कि मेट्रो यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा के दौरान उचित व्यवहार बनाए रखें। यदि कोई यात्री शराब पीकर दुर्व्यवहार करता पाया गया तो कानून के प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।
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दिल्ली मेट्रो में सामान ले जाने के भी नियम हैं। इसके मुताबिक, यात्री अपने साथ सिर्फ 25 किलो सामान ले जा सकते हैं और उनके पास इस वजन का सिर्फ एक बैग होना चाहिए। इसके अलावा, दिल्ली मेट्रो में सभी प्रकार के प्रतिबंधित स्पिरिट और ज्वलनशील तरल पदार्थ ले जाना प्रतिबंधित है। किसी भी प्रकार का विस्फोटक ले जाना सख्त वर्जित है। कोई भी धारदार वस्तु जैसे चाकू, खंजर, तलवार, क्लीवर, कटलरी आदि नहीं ले जा सकते।
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