Jalandhar News: जालंधर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का भंडाफोड़, इंस्टाग्राम के जरिए अश्लील VIDEO की गई अपलोड, इनके नाम आए सामने

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⏱️ 4 मिनट पढ़ने का समय|📝 428 शब्द|📅 09 Jul 2023

डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: जालंधर पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जालंधर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का काम हो रहा है। इसका खुलासा गृहमंत्रालय की जांच से हुआ है। इसके बाद इसकी जांच जालंधर पुलिस कमिश्नर को सौंपी गई है। कमिश्नर ने इसके लिए थाना-5 के एसएचओ रविंदर कुमार को जांच सौंपी है। मामले में एफआईआर दर्ज की गई है।

जानकारी के मुताबिक साइबर टिपलाइन ने शहर के केपी नगर से चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला पकड़ा है। गृह मंत्रालय की शिकायत पर थाना भार्गव कैंप में पॉक्सो एक्ट की धारा 15 और आईटी एक्ट की धारा 67 (ए) और 67 (बी) के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चहल ने मामले की जांच थाना-5 के एसएचओ रविंदर कुमार को सौंपी है।

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पुलिस के मुताबिक साइबर टिपलाइन ने 20 जनवरी 2022 को 10 बजकर 51 मिनट पर इंस्ट्राग्राम पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला पकड़ा। सोशल मीडिया पर फोटो के साथ-साथ एक वीडियो अपलोड की गई थी। साइबर टिपलाइन ने अपनी कानूनी प्रकिया पूरी कर मामला नेशनल सेंटर फाॅर मिसिंग एंड एक्सप्लाइटेड चिल्ड्रन (एनसीएमईसी) को भेज दिया था। इसके बाद साइबर क्राइम ने मामला ट्रेस करना शुरू किया था।

पुलिस के मुताबिक अमेरिका से डेटा मंगवाया गया तो पता चला कि करण ढिल्लों की आईडी सामने आई थी। गूगल से ई-मेल ट्रेस करवाई गई थी। पता चला कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में दो मोबाइल कनेक्शन का इस्तेमाल हुआ है। दोनों मोबाइल कनेक्शन जालंधर से जुड़े हैं।

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इसके बाद एक रिपोर्ट कमिश्नरेट पुलिस के साइबर क्राइम को आई। दोनों मोबाइल के मालिकों के नाम पता करवाए गए तो पता चला कि कनेक्शन किरन और जीत राम वासी केपी नगर (जल्लोवाल) के नाम पर है। पुलिस अब जांच करेगी कि दोनों मोबाइल कौन इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस इस मामले की तह तक जाने के लिए जांच में जुटी है।

ये बड़ा अपराध है – एडवोकेट कर्णवीर कोहली

एडवोकेट कर्णवीर सिंह कोहली के मुताबिक पोर्न साइट्स पर बच्चों के अश्लील वीडियो अपलोड, डाउनलोड व शेयर करने वाले लोगों पर पुलिस कड़ी नजर रखती है। इंटरनेट के जरिये चाइल्ड पोर्नोग्राफी के वीडियो अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड या अपलोड करते हैं तो उनके खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67 ए व 67 बी और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के वीडियो फोटो डाउनलोड, अपलोड व शेयर करना अपराध है।

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