Punjab News: सुखबीर बादल को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने मानी यह मांग

Daily Samvad
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डेली संवाद, पंजाब। Punjab News: कोटकपूरा गोलीकांड मामले में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को बड़ी राहत मिली है। फरीदकोट कोर्ट ने सुखबीर सिंह बादल को विदेश जाने की इजाजत दे दी है। बरगाड़ी ईशनिंदा केस से जुड़े कोटकपुरा फायरिंग मामले में पंजाब पुलिस ने सुखबीर सिंह बादल को मुख्य आरोपी बनाया है।

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सुखबीर बादल के अलावा पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी भी कोटकपुरा गोलीकांड मामले में मुख्य आरोपी हैं। कोटकपुरा गोलीकांड मामले में सुखबीर सिंह बादल ने फरीदकोट कोर्ट में याचिका दायर कर विदेश जाने की इजाजत मांगी थी। सुखबीर बादल ने कोर्ट से 10 दिन के लिए विदेश जाने की गुहार लगाई थी।

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जिस पर फरीदकोट कोर्ट ने सुखबीर सिंह बादल के पक्ष में फैसला सुनाया है। हालांकि बादल की इस अर्जी पर एसआईटी ने कोर्ट में विरोध भी जताया था। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल अपनी बेटी से मिलने विदेश जा रहे हैं। सुखबीर बादल की बेटी की ग्रेजुएशन सेरेमनी है जिसमें शामिल होने के लिए सुखबीर बादल को विदेश जाना है।

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