Vehicle Scrappage Policy: 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन नहीं होंगे जब्त, पढ़ें ये नया आदेश

Daily Samvad
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डेली संवाद, नई दिल्ली। Vehicle Scrappage Policy: दिल्ली-एनसीआर में स्क्रैप पॉलिसी लागू होने के बाद 10 साल पुरानी डीजल या 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के मालिक परेशान हैं। घरों और सड़कों के बाहर खड़े ऐसे वाहनों के कबाड़ हो जाने का डर रहता था। लेकिन अब दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग से एक बड़ी खबर आ रही है।

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, परिवहन मंत्री की ओर से जारी आदेश के बाद अब घरों के बाहर सड़कों पर खड़े ऐसे वाहनों को जब्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा ऐसे वाहनों को स्क्रैप के लिए उठाने का काम कर रही थी। लेकिन अब इन वाहनों का परिवहन नहीं किया जाएगा।

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केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई स्क्रैप पॉलिसी के तहत, उसी वाहन को स्क्रैप के लिए उठाया जा सकता है, अगर तय समय सीमा पूरी हो चुकी हो या वाहन सड़क पर चल रहा हो। सड़क पर खड़े वाहन जो बेकार हो गए हैं या प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को उठाया जा सकता है। लेकिन स्क्रैपिंग एजेंसी अच्छी कंडीशन में कार नहीं उठा सकती।

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