Tamil Nadu Govt: तमिलनाडु में लांच हुई योजना, अब महिलाओं को हर महीने मिलेंगे हजार रुपये

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डेली संवाद, नई दिल्ली। Tamil Nadu Govt: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राज्य की महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कांचीपुरम में कलैगनार महलिर उरीमाई थोगई थिट्टम (कलैगनार महिला अधिकार अनुदान योजना) का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत सभी पात्र महिला लाभार्थियों के खाते में प्रतिमाह 1000 रुपये जमा किए जाएंगे। इस दौरान सीएम ने योजना के लाभार्थियों को एटीएम कार्ड भी बांटे।

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इस योजना का शुभारंभ सत्तारूढ़ द्रमुक के प्रमुख चुनावी वादों में से एक की पूर्ति का प्रतीक है। पार्टी पदाधिकारियों के मुताबिक, यह योजना लोगों से पार्टी के वादों को 100 प्रतिशत पूरा करने का भी प्रतीक है।

प्रतिमाह मिलेंगे 1000 रुपये

कल्याण योजना के तहत, गरीब परिवारों की महिलाओं को 1,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। डीएमके अध्यक्ष सीएम स्टालिन ने पार्टी के आइकन और पूर्व मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुराई के जन्मस्थान कांचीपुरम से इस योजना की शुरुआत की।

इस कल्याण योजना का शुभारंभ दिवंगत द्रविड़ आइकन की जयंती के दिन पर किया गया है। खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री उदयनिधि स्टालिन चेन्नई में इस योजना का शुभारंभ करेंग।

अलग-अलग जगह हुआ कार्यक्रम

इसी कड़ी में मंत्री शेखर बाबू और मा सुब्रमण्यम समेत अन्य लोग राज्य में अलग-अलग हिस्सों में लॉन्च कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे। राज्य सरकार ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि 1,605 करोड़ महिलाएं इस प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

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एक बुनियादी आय कार्यक्रम का नाम पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के नाम पर रखा गया है और राज्य सरकार ने सहायता को महिलाओं का अधिकार नाम दिया है। सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों के रूप में 1.06 करोड़ महिलाओं (1,06,50,000) की पहचान की है और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से लाभार्थियों को 1,000 रुपये की सहायता का भुगतान किया जाता है।

नामांकित होने के लिए दिया समय

एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया , “सरकार उन पात्र महिलाओं को भी योजना में नामांकन के लिए समय देगी, जिनका नाम अब तक शामिल नहीं हुआ है। वे सूचीबद्ध होने के लिए ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से अनुरोध कर सकते हैं। उनके अनुरोधों पर 30 दिनों के भीतर कार्रवाई की जाएगी।”

यह होनी चाहिए लाभार्थी महिलाओं की पात्रता

  • सरकार की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि 21 साल से अधिक उम्र वाली महिलाएं योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
  • महिला की सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
  • परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा गीली भूमि और 10 एकड़ सूखी भूमि नहीं होनी चाहिए।
  • बिजली की सालाना खपत 3600 यूनिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
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राशन कार्ड में जिस पुरुष का नाम परिवार के मुखिया के तौर पर दर्ज किया होगा, उसकी पत्नी को योजना के लिए महिला मुखिया माना जाएगा। इसके अलावा, अविवाहित, विधवा और ट्रांसजेंडर मामले में उन्हें भी परिवार की महिला मुखिया माना जाएगा।

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