Crime News: पिता ने अपनी नाबालिग शादीशुदा बेटी को बंधक बनाकर कई दिनों तक किया रेप, कोर्ट ने सुनाई सजा

Daily Samvad
3 Min Read

डेली संवाद, उत्तर प्रदेश। Crime News: उत्तर प्रदेश के एटा जिले से बड़ी खबर है। यहां कोर्ट ने एक पिता को अपनी नाबालिग बेटी से रेप का दोषी पाया है। कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 95 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

आरोपी पिता ने शादी के बाद भी अपनी बेटी को बंधक बनाकर रखा। वह उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। पुलिस ने मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। खास बात यह है कि इस मामले में पुलिस और कोर्ट ने तेजी से कार्रवाई की है। आरोप के तीन महीने के अंदर ही आरोपी को सजा सुना दी गई।

ये भी पढ़ें: मुंह ढक कर घर से बाहर निकलने, बाइक और स्कूटी चलाने पर दर्ज होगी FIR

जानकारी के मुताबिक, तीन महीने पहले एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया था कि उसका पति उसकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करता था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी है। खास बात यह है कि पुलिस ने पूरी जांच के बाद महज तीन दिन में ही आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।

इसके बाद कोर्ट में सुनवाई जारी रही। बता दें कि डीजीपी ने उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन कन्वेंशन चलाने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाना है। इसी प्रक्रिया के तहत इस मामले में भी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए त्वरित दस्तावेज तैयार किए, सबूत जुटाए और अदालत में पेश किया।

ये भी पढ़ें: 14,000 करोड़ की बोगस बिलिंग, STF को जालंधर के ‘पंकू’ और ‘बंटी’ की तलाश

सबूतों से पता चला कि आरोपी पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को बंधक बनाकर कई महीनों तक दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने उससे शादी भी कर ली। इसके बाद भी वह उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। आरोपी पिता ने अपनी नाबालिग बेटी की अश्लील फोटो और वीडियो बना ली थी। इनके आधार पर वह जो चाहता था वही करता था।

कोर्ट ने तमाम सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया है। उसने पिता पर अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 95 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

पंजाब पुलिस के इस SHO पर लगे संगीन आरोप, देखें















Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *